फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Dharmendra's wife arrested

धर्मेंद्र किरठल की पत्नी गिरफ्तार

Tue, 03 May 2016 11:50 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत Updated Tue, 03 May 2016 11:50 PM IST
विज्ञापन
Dharmendra's wife arrested
किरठल गांव की प्रधान सुदेश देवी को बागपत कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते पुलिसकर्मी - फोटो : amar ujala
बागपत के रमाला थाने के हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र किरठल के पिता रामपाल सिंह और भाई हरेंद्र समेत चार लोगों की वर्ष 2004 में हुई हत्या के मामले में केस की वादी एवं वर्तमान में किरठल ग्राम प्रधान सुदेश देवी को  पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में उनकी गवाही हुई। पुलिस का दावा है धर्मेंद्र किरठल की पत्नी सुदेश देवी केस की वादी होते हुए लंबे समय से कोर्ट में गवाही के लिए पेश नहीं हो रही थी। इस मामले में कोर्ट ने सुदेश देवी के मकान की कुर्की के आदेश कर दिया थे। मकान की कुर्की करने से पूर्व ही मंगलवार सुबह गवाह सुदेश देवी को अरेस्ट कर लिया था। 
विज्ञापन


 पुलिस के मुताबिक इस मामले में छह आरोपी कर्ण सिंह, ओमपाल सिंह, पदम सिंह, सुबोध, सुधीर और रामपाल उर्फ काला मेरठ जेल में बंद हैं। दो आरोपी साहब सिंह एवं भोपाल सिंह जमानत पर जेल से बाहर है। केस न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) समर पाल सिंह की कोर्ट में विचाराधीन है। केस में 11 गवाह के बयान दर्ज (गवाही) हो चुके हैं। केस की वादी सुदेश देवी की कोर्ट में गवाही नहीं हो पा रही थी।

विज्ञापन

 

 

जानकारी देने के बावजूद लंबे समय से सुदेश देवी कोर्ट गवाही देने नहीं आ रही थी। रमाला थाना प्रभारी सतीश चंद्रा ने बताया  कोर्ट ने इस मामले में वादी सुदेश देवी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इसके बावजूद सुदेश देवी कोर्ट में पेश नहीं हुई। सोमवार को उनके मकान की कुर्की करने के कोर्ट ने आदेश दे दिए थे। मंगलवार सुबह पुलिस टीम के साथ वे उनके मकान की कुर्की करने पहुंचे तो कुर्की से पूर्व ही वहां से सुदेश देवी को गिरफ्तार किया। कोर्ट में उनकी गवाही कराई। बाद में कड़ी सुरक्षा में उन्हें घर में छोड़ा। 

विज्ञापन
विज्ञापन


सुरक्षा नहीं मिलने के कारण कोर्ट नहीं पहुंची
बागपत। प्रधान सुदेश देवी के साथ कचहरी में पहुंचे लोगों ने बताया सुदेश देवी को जान का खतरा था। पुलिस अफसरों से कई बार कोर्ट आने के लिए सुरक्षा की मांग की थी। सुरक्षा नहीं मिलने के कारण ही सुदेश देवी कोर्ट में गवाही के लिए नहीं आ पा रही थी। 

यह था मामला 
बागपत। किरठल गांव के धर्मेंद्र की पत्नी सुदेश देवी ने रमाला थाना पर मुकदमा दर्ज कराया था कि 20 अगस्त 2004 को सुबह पांच बजे मकान में सफाई कार्य कर रही थी। उनकी देवरानी मोनिका और ननद कविता रसोई में कार्य कर रही थी। देवर हरेंद्र मकान की छत पर रसोई के पास चारपाई पर बैठकर चाय पी रहे थे।

उनके ससुर रामपाल सिंह भैंस का दूध निकाल रहे थे। चचिया ससुर सत्यवीर सिंह हुक्का भर रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब छह बजे आठ बदमाशों ने उनके घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से ससुर रामपाल सिंह, चचिया ससुर सत्यवीर सिंह, देवर हरेंद्र और देवरानी मोनिका की मौके पर ही मौत हो गई थी।
 

 

ननद कविता गोली लगने से गंभीर घायल हो गई थी। इनके अलावा गोली लगने से एक कुत्ते की भी मौत हो गई थी। इस दौरान बदमाशों ने मकान पर हथगोला भी फेंका था। जो गीली मिट्टी में धंस गया था, इस कारण वह फटा नहीं था। उन्होंने कहा पुलिस की लापरवाही से ही उनके परिवार के लोगों की जान गई है। आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे थे। घटना के 15 दिन पूर्व भी जान का खतरा जताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी।


 

 

उनकी तहरीर पर रमाला थानमें  गांव के ही आरोपी साहब सिंह पुत्र राम सिंह, कर्ण सिंह पुत्र साहब सिंह, भोपाल पुत्र अतल सिंह, सुबोध पुत्र भोपाल सिंह, सुधीर पुत्र गजे सिंह, पदम पुत्र गजे सिंह, ओमपाल पुत्र सुखवीर सिंह, रामपाल उर्फ काला पुत्र खेमचंद के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed