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तीन तस्कर गिरफ्तार, 41 किलो गांजा बरामद
Updated Wed, 28 Nov 2018 01:39 AM IST
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बागपत। पुलिस टीम ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर मवी कलां गांव के पास से तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लाखों रुपये की कीमत का गांजा बरामद किया। गांजा उड़ीसा से तस्कर कर बागपत के कौताना गांव लाया जा रहा था। पुलिस ने तीनों तस्करों के खिलाफ एनटीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस की सर्विलांस टीम प्रभारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि सोमवार की रात में साढ़े तीन बजे मुखबिर की सूचना पर टीम ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर मवी कलां गांव के पास रिट्ज कार में सवार तीन युवकों को पकड़ा। कार से 41 किलो गांजा व 35 हजार रुपये बरामद हुए। पकड़े गए तस्कर मुस्तकीम पुत्र खुर्शेद निवासी गांव मवी थाना कांधला जनपद शामली, साजिद पुत्र अली शेर निवासी मुंडो गढ़ी घरौंदा जनपद करनाल हरियाणा और शिवम पुत्र संजीव निवासी शास्त्री नगर मेरठ के रहने वाले हैं। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि उड़ीसा के जयपुर से तीन हजार रुपये किलो में गांजा खरीदकर लाए थे। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कौताना गांव में हारुन को सप्लाई करना था। गांजा लाने के लिए 20 हजार रुपये तय हुए थे। कौताना से मेरठ के मसरुब को गांजा बेचना था। गांजा की कीमत तीन लाख रुपये के लगभग है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 15 व 18 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट से उन्हें जेल भेजा।
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पुलिस की सर्विलांस टीम प्रभारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि सोमवार की रात में साढ़े तीन बजे मुखबिर की सूचना पर टीम ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर मवी कलां गांव के पास रिट्ज कार में सवार तीन युवकों को पकड़ा। कार से 41 किलो गांजा व 35 हजार रुपये बरामद हुए। पकड़े गए तस्कर मुस्तकीम पुत्र खुर्शेद निवासी गांव मवी थाना कांधला जनपद शामली, साजिद पुत्र अली शेर निवासी मुंडो गढ़ी घरौंदा जनपद करनाल हरियाणा और शिवम पुत्र संजीव निवासी शास्त्री नगर मेरठ के रहने वाले हैं। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि उड़ीसा के जयपुर से तीन हजार रुपये किलो में गांजा खरीदकर लाए थे। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कौताना गांव में हारुन को सप्लाई करना था। गांजा लाने के लिए 20 हजार रुपये तय हुए थे। कौताना से मेरठ के मसरुब को गांजा बेचना था। गांजा की कीमत तीन लाख रुपये के लगभग है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ स्वापक औषधि अधिनियम 1985 की धारा 15 व 18 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट से उन्हें जेल भेजा।
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