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Baghpat News: हथियार तस्कर गिरोह के सरगना को मिली अग्रिम जमानत
Mon, 07 Apr 2025 12:39 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Mon, 07 Apr 2025 12:39 AM IST
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बागपत। अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के सरगना सुनील तंवर उर्फ चीनू की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, उसे न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई। हथियार तस्कर गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद थी।
पुलिस ने तीन मार्च को अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के सदस्य आशीष, दीपांशु उर्फ रामपाल, आकाश निवासी कानौली, अंकित निवासी दुजाना नोएडा व मोहित निवासी कचेड़ा नोएडा को गिरफ्तार कर हथियारों की तस्करी का खुलासा किया था। पकड़े गए हथियार तस्करों के पास से आठ पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद खेकड़ा पुलिस ने नवीन निवासी सोनिया विहार नई दिल्ली को दो पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और कपिल, सागर निवासी बिचपड़ी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल चले गए।
इस मुकदमे में गिरोह का सरगना सुनील तंवर उर्फ चीनू निवासी खैला फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। हथियारों की खरीद फरोख्त से लेकर अन्य बिंदुओं पर सुनील से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद थी। बताया गया कि फरार सुनील तंवर उर्फ चीनू ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई।
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सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल होने तक अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की। साथ ही दस दिन में कोतवाली प्रभारी के सामने पेश होने के आदेश दिए।
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पुलिस ने तीन मार्च को अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के सदस्य आशीष, दीपांशु उर्फ रामपाल, आकाश निवासी कानौली, अंकित निवासी दुजाना नोएडा व मोहित निवासी कचेड़ा नोएडा को गिरफ्तार कर हथियारों की तस्करी का खुलासा किया था। पकड़े गए हथियार तस्करों के पास से आठ पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद खेकड़ा पुलिस ने नवीन निवासी सोनिया विहार नई दिल्ली को दो पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और कपिल, सागर निवासी बिचपड़ी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल चले गए।
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इस मुकदमे में गिरोह का सरगना सुनील तंवर उर्फ चीनू निवासी खैला फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। हथियारों की खरीद फरोख्त से लेकर अन्य बिंदुओं पर सुनील से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद थी। बताया गया कि फरार सुनील तंवर उर्फ चीनू ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई।
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सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल होने तक अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की। साथ ही दस दिन में कोतवाली प्रभारी के सामने पेश होने के आदेश दिए।