फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Ankit murder accused's bail plea rejected

Baghpat News: अंकित हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Mon, 20 Mar 2023 05:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Mon, 20 Mar 2023 05:48 PM IST
विज्ञापन
Ankit murder accused's bail plea rejected
- जुलाई 2022 में सूजरा गांव के समीप नाले में मिला था क्यामपुर गांव के अंकित का शव
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

बागपत। क्यामपुर गांव के अंकित हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसे सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के पिता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि 11 जुलाई 2022 को क्यामपुर गांव के रहने वाले सीताराम ने बेटे की हत्या का मुकदमा बागपत कोतवाली में दर्ज कराया था। जिसमें सीताराम ने रुपयों के लेनदेन के विवाद में पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक अंकित शर्मा के पिता सीताराम व गाजियाबाद के गोविंदपुरी निवासी रिश्तेदार पिंटू उर्फ मिंटू शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद पिंटू उर्फ मिंटू शर्मा ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने सुनवाई की और अंकित के हत्यारोपी रिश्तेदार पिंटू उर्फ मिंटू शर्मा की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed