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Baghpat News: अंकित हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Mon, 20 Mar 2023 05:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
Updated Mon, 20 Mar 2023 05:48 PM IST
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- जुलाई 2022 में सूजरा गांव के समीप नाले में मिला था क्यामपुर गांव के अंकित का शव
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। क्यामपुर गांव के अंकित हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसे सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के पिता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि 11 जुलाई 2022 को क्यामपुर गांव के रहने वाले सीताराम ने बेटे की हत्या का मुकदमा बागपत कोतवाली में दर्ज कराया था। जिसमें सीताराम ने रुपयों के लेनदेन के विवाद में पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक अंकित शर्मा के पिता सीताराम व गाजियाबाद के गोविंदपुरी निवासी रिश्तेदार पिंटू उर्फ मिंटू शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद पिंटू उर्फ मिंटू शर्मा ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने सुनवाई की और अंकित के हत्यारोपी रिश्तेदार पिंटू उर्फ मिंटू शर्मा की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। क्यामपुर गांव के अंकित हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसे सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के पिता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि 11 जुलाई 2022 को क्यामपुर गांव के रहने वाले सीताराम ने बेटे की हत्या का मुकदमा बागपत कोतवाली में दर्ज कराया था। जिसमें सीताराम ने रुपयों के लेनदेन के विवाद में पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक अंकित शर्मा के पिता सीताराम व गाजियाबाद के गोविंदपुरी निवासी रिश्तेदार पिंटू उर्फ मिंटू शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद पिंटू उर्फ मिंटू शर्मा ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने सुनवाई की और अंकित के हत्यारोपी रिश्तेदार पिंटू उर्फ मिंटू शर्मा की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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