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Baghpat News: पूर्व प्रधान के जेठ की हत्या में 11 को सश्रम आजीवन कारावास

Thu, 11 Apr 2024 03:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2024 03:21 AM IST
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11 sentenced to rigorous life imprisonment for murder of former Pradhan's brother-in-law
बागपत। निवाड़ा गांव की पूर्व प्रधान के जेठ की हत्या के मामले में बुधवार को न्यायाधीश ने 11 हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक-एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित खोखर, वादी पक्ष के अधिवक्ता रामपाल नेहरा और विक्रम खोखर ने बताया कि निवाड़ा गांव में प्रधान पद के चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर सर्वे करने को लेकर 16 मई 2020 को बवाल हो गया था। इसमें तत्कालीन प्रधान जुलेखा के जेठ निसार की हत्या कर दी गई थी।
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इस मामले में हारूण ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने भाई निसार, चाचा अंगूर, महकार, इखलाक के साथ परिवार के उम्मेद के यहां से लौट रहे थे। तभी दूसरे पक्ष ने राइफल, पिस्टल व तमंचों से फायरिंग कर दी गई थी। धारदार हथियार से वार कर निसार की हत्या कर दी गई, जबकि बुजुर्ग अंगुर गोली लगने, लाठी डंडों के हमले से महकार और अफसरी भी घायल हो गये थे। इसमें 22 लोग नामजद किए गए, जबकि छह नाम पुलिस की जांच में प्रकाश में आये।
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मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससीएसटी विशेष शाजिया नजर जैदी ने चार सगे भाइयों समेत 11 हत्यारों पर दोषसिद्ध कर 17 आरोपियों को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान एक आरोपी कालू की सुनवाई की दौरान मौत हो गई थी। बुधवार को न्यायाधीश ने इस्लामू के साथ ही उसके तीन भाइयों इबने, इसरार, जुल्फिकार उर्फ भुट्टू के अलावा सुहैल, तोहिद, छोटे, फारुख, इस्तकार, जुम्मा, महताब को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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