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शादी और संस्कार में कुल 20 लोगों को अनुमति

Mon, 04 May 2020 05:00 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 05:00 PM IST
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Total 20 people allowed in marriage and rituals
आजमगढ़। लॉकडाउन 3 में शादी और संस्कार संबंधी आयोजन में घराती और बराती पक्ष से कुल अधिकतम 20 लोग रह सकते है। इसके लिए भी एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरे जनपद में जाने वाली बारात जिस जिले में जाएगी वहां के एसडीएम से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। साथ ही केवल दो चार पहिया वाहन की अनुमति होगी। इसमें एक वाहन में ड्राइवर समेट कुल तीन लोग ही बैठ सकेंगे। अर्थात बारात में ड्राइवर समेत छह लोग ही जा सकेंगे। डीएम एनपी सिंह ने बताया कि बरात में दस वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती या बीमार लोगों के जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जनपद में परिवहन निगम या कोई भी प्राइवेट बस अभी नहीं चलेगी। इसके साथ ही जनपद से बाहर जाने के लिए पास की आवश्यकता होगी।
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शहर में सीटू इकाइयों को छूट, पीएम शहरी आवास भी बनेगा
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की छूट रहेगी। शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियां केवल सीटू व्यवस्था लागू है (जहां श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों, और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े) छूट है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवासों का भी निर्माण किया जाएगा। सिर्फ मुबारकपुर में इस पर प्रतिबंध लागू लहेगा। उन्होंने कहा कि अन्तरजनपदीय बसें नही चलेंगी। एक जगह पर एक समय पर पांच व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं होगे।
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दुकान पर नहीं पीएंगे शराब, थूकना दंडनीय अपराध
जिलाधिकारी एनपी सिंह ने कहा कि शराब की दुकानों पर कोई बैठाकर शराब नही पिलाया जाएगा। शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने के लिए बराबर निरीक्षण करते रहें। पान लोग घर ले जाकर खा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
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बाइक पर दो लोगों को बैठने की अनुमति
जिलाधिकारी ने बताया कि चार पहिया वाहन में चालक समेत तीन, दो पहिया वाहन पर दो लोग और आटो व ई-रिक्शा में चालक समेत तीन लोग के चलने की छूट है। उन्होंने यह भी बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे।

ई-कामर्स कंपनियां बेच सकेंगी उत्पाद
जनपद में ई कामर्स से संबंधित कंपनियां अब अपने उत्पाद बेच सकेंगी। पहले इन्हें सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही जनपद में कंटेनमेंट जोन को छोड़ सभी जनसेवा केंद्र भी खोले जाएंगे।
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