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Azamgarh News: गांजा तस्करी के दोषी को 20 दिन कारावास

Tue, 16 Dec 2025 12:22 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 12:22 AM IST
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The man convicted of marijuana trafficking was sentenced to 20 days in prison
आजमगढ़। अवैध नशीले पदार्थ के एक मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। शहर कोतवाली में पंजीकृत मुकदमे में तीन किलोग्राम गांजा रखने के आरोप में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर न्यायालय ने उसे जेल में काटी गई अवधि 20 दिन के कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
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30 दिसंबर 2021 को तत्कालीन उप निरीक्षक धर्मराज यादव द्वारा शहर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान करतालपुर ब्रह्मस्थान निवासी आरोपी अजय कुमार मौर्य के कब्जे से तीन किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। इस संबंध में कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मंगलवार को एएसजे-3 न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।
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