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घनी आबादी में चल रही पटाखों की छह और दुकानें निरस्त

Fri, 25 Oct 2019 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Oct 2019 11:27 PM IST
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Six more firecrackers operating licence cancelled
आजमगढ़। नियम विरुद्ध तरीके से घनी आबादी में दुकान स्थापित करने, लाइसेंसधारी के मृतक होने और पहले से निलंबित चल रही कुल छह और पटाखा की दुकानों को डीएम एनपी सिंह ने निरस्त कर दिया है। इन दुकानों के कारण हादसे की आशंका थी।
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पटाखा की लाइसेंसधारी दुकानों की डीएम ने एसडीएम और सीओ के साथ ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की टीम से जांच कराई थी। इसमें घनी आबादी में स्थापित दो दुकानों में भुलई पुत्र स्व.बाबूलाल निवासी महुआमूरारपुर जहानागंज, इलियास पुत्र अदरिश निवासी कोतवाली देवगांव को स्थान परिवर्तन के लिए नोटिस दी गई थी। न हटाने पर दुकान निरस्त कर दिया गया। पटाखे की एक दुकान में रामनवल पुत्र गया निवासी फिर्दुपुर रानी की सराय को मौत होने के कारण निरस्त किया गया है। तीन दुकानों में संतोष पुत्र रामानंद निवासी अतरैठ अतरौलिया, सरजू पुत्र दूधनाथ निवासी मतलूपुर अहरौला, रामबली पुत्र संतु निवासी ठेकमा बरदह को पहले से ही निलंबित किया गया था। अब इसे निरस्त कर दिया गया। डीएम ने बताया कि दीपावली को ध्यान में रखते हुए पटाखा की दुकानों को अस्थाई रूप से आबादी से दूर स्थापित करने के लिए एसडीएम, सीओ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ओर से जगह का चिह्नांकन किया जाएगा।
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रात आठ से 10 बजे तक ही जलेंगे पटाखे
आजमगढ़। दीपावली को प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित तरीके से मनाने व अस्पताल, शैक्षिक व न्यायालय क्षेत्र को ध्वनि मुक्त रखे जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। दीपावली पर कम वायु प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करने की अपील की गई है। सीरीज युक्त पटाखों-लड़ियों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। पटाखे रात आठ बजे से 10 बजे तक ही जलेंगे। पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंसधारी विक्रेताओं की ओर से की जाएगी। आनलाइन वेबसाइट पर पटाखों की आनलाइन बिक्री प्रतिबंधित है। शांत क्षेत्र में किसी समय भी पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। शांत क्षेत्र अस्पताल, शैक्षित क्षेत्र, न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा।
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