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Azamgarh News: सरकारी धन का गबन करने वाले आरोपी को छह माह के कारावास की सजा

Wed, 24 Jul 2024 11:04 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jul 2024 11:04 PM IST
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Six months imprisonment to the accused who embezzled government funds
सरकारी धन का गबन करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अदालत ने एक आरोपी को छह माह कारावास व 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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जिला सहकारी बैंक महाराजगंज शाखा के मैनेजर बद्रीनाथ सिन्हा ने 16 जून 1996 को स्थानीय थाने पर लिखित तहरीर दी थी। आरोप था कि गोरखपुर जनपद के बेलघाट थाना क्षेत्र के सिसवा बाबू गांव निवासी विपक्षी भगवती प्रसाद द्वारा सरकारी धन का गबन किया गया था। उक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा में कुल 10 गवाह परीक्षित हुए। बुधवार को न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट द्वारा मुकदमे में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त भगवती प्रसाद निवासी सिसवा बाबू, थाना बेलघाट, गोरखपुर को छह माह के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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