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Azamgarh News: होली के जश्न में मंदिरा का सेवन करने के लिए लेनी होगी अनुमति
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आजमगढ़। होली को सकुशल कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अब होली का जश्न मनाने के लिए लोगों को अनुमति लेनी होगी। यदि होली मिलन समारोह में मदिरा की पार्टी होगी तो इसके लिए उन्हें आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए उन्हें 11 हजार रुपये फीस जमा करनी होगी। बिना लाइसेंस लिए अधिक संख्या में एक साथ लोग मदिरा का सेवन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
होली त्योहार को कुछ शेष दिन ही बचे हैं। ऐसे में होली का जश्न मनाने वाले लोग तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यदि होली मिलन समारोह में मंदिरा की भी व्यवस्था करनी है तो इसके लिए उन्हें आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। आबकारी विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन जारी कर बताया कि घर से बाहर जश्न मनाने वाले क्या कर सकेंगे और किन बातों की मनाही रहेगी, जश्न कितनी बजे तक मनेगा, जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे और हुड़दंग मचाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस क्या सख्ती बरतेगी सभी दिशा-निर्देश जारी किया है। जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा ने बताया कि यदि घर से बाहर अधिक संख्या में लोग जश्न में मंदिरा का सेवन करते मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि अधिक संख्या में लोग जश्न मना रहे और मंदिरा का सेवन करना है तो उन्हें आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए उन्हें 11 हजार रुपये जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि होटलों पर विशेष निगरानी रहेगी।
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होली त्योहार को कुछ शेष दिन ही बचे हैं। ऐसे में होली का जश्न मनाने वाले लोग तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यदि होली मिलन समारोह में मंदिरा की भी व्यवस्था करनी है तो इसके लिए उन्हें आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। आबकारी विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन जारी कर बताया कि घर से बाहर जश्न मनाने वाले क्या कर सकेंगे और किन बातों की मनाही रहेगी, जश्न कितनी बजे तक मनेगा, जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे और हुड़दंग मचाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस क्या सख्ती बरतेगी सभी दिशा-निर्देश जारी किया है। जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा ने बताया कि यदि घर से बाहर अधिक संख्या में लोग जश्न में मंदिरा का सेवन करते मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि अधिक संख्या में लोग जश्न मना रहे और मंदिरा का सेवन करना है तो उन्हें आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए उन्हें 11 हजार रुपये जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि होटलों पर विशेष निगरानी रहेगी।
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