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Azamgarh News: अपहरण कर हत्या के मामले में उम्रकैद

Wed, 26 Jul 2023 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jul 2023 11:42 PM IST
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life imprisonment in murder case
अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बुधवार को यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा की अदालत ने सुनाया। मुकदमे के अनुसार, थाना जहानागंज के मोलनापुर गांव निवासी फेकू की पुत्री सुमन को अनेई गांव निवासी अरविंद 21 अगस्त 2014 को दवा दिलाने के बहाने मंदे चट्टी पर ले गया। देर शाम जब वह घर नही लौटी तब फेंकू ने अरविंद के घर वालों से पूछताछ की। इसके बाद भी कुछ पता नहीं चला तो उसने पांच सितंबर 2014 को पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अरविंद को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि मंगई नदी के किनारे सुमन की हत्या कर शव को दफन कर दिया है। निशानदेही पर पुलिस ने सुमन का शव बरामद किया और आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेरित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा व पूर्व डीजीसी दशरथ यादव ने वादी मुकदमा समेत कुल नौ गवाहों को पेश किया। अदालत ने अरविंद को दोषी पाया।
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