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एकही जमीन का किया दो लोगों को बैनामा
Updated Sat, 25 Nov 2017 11:54 PM IST
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आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर पवनी गांव निवासी गायत्री देवी पत्नी विंध्याचल ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बूढ़नपुर निवासी अजय कुमार पुत्र रमाकांत पर अपने साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए उनके खाता संचालन पर रोक लगाने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। साथ ही यूबीआई कोयलसा के प्रबंधक को अजय खाते से धन निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
गायत्री देवी ने जिलाधिकारी को बताया कि 16 नवंबर 2017 को उन्होंने अजय कुमार पुत्र रमाकांत से 40 कड़ी भूमि का बैनामा लिया। बैनामे के बाद उन्होंने जमीन का पैसा तीन लाख 50 हजार रुपये अजय के खाता संख्या 51789 यूबीआई शाखा कोयलसा में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब वह मौके पर गई तो पता चला कि उक्त भूमि को अजय कुमार द्वारा 27 अप्रैल 2017 को ही मनभावती पत्नी कपिल को पूर्व में ही बेची जा चुकी है। जब उसने इस संबंध में अजय से बात की तो वह उसे गाली देते हुए जान माल की धमकी देने लगा। गायत्री ने जिलाधिकारी को दोनों बैनामे के साक्ष्य देते हुए अजय के बैंक खाते के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अजय कुमार द्वारा बेची गई भूमि को छल कपट और कूट रचना करके दोबारा गायत्री को बैनामा किया गया।
डीएम मुकदमा दर्ज कराने का दिया आदेश
आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर सठियांव निवासी सुरेश यादव पुत्र रामधनी यादव ने शनिवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाई। जिसमें उन्होंने नगर कोतवाली क्षेत्र के हीरापट्टी निवासी राजकुमार सिंह पर एग्रीमेंट के बाद जमीन का बैनामा करने का आरोप लगाया। इस पर जिलाधिकारी ने नगर कोतवाली पुलिस को राजकुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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सुरेश ने जिलाधिकारी को बताया कि सदर तहसील के देवपार गांव में गाटा संख्या 178 के .065 हेक्टेअर और गाटा संख्या 392 के .098 हेक्टेअर के संपूर्ण भाग से आधी जमीन के मालिक हीरापट्टी गांव निवासी राजकुमार सिंह पुत्र सुबेदार सिंह है। उन्होंने उक्त जमीन का रजिस्टर्ड मुआयदा 23 अगस्त 2016 को तीन वर्षों के लिए उनसे किया था। लेकिन 21 अक्टूबर 2016 को ही उन्होंने गाटा संख्या 178 से 28 कड़ी भूमि का बैनामा सर्फुद्दीनपुर गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह को कर दिया। इतना ही नहीं चोरी-छिपे उक्त भूमि का दाखिल खारिज भी करा दिया। उनके द्वारा जान बूझकर धोखाधड़ी की गई। उनके द्वारा एग्रीमेंट का पालन नहीं किया गया। इस पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने नगर कोतवाली को राजकुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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गायत्री देवी ने जिलाधिकारी को बताया कि 16 नवंबर 2017 को उन्होंने अजय कुमार पुत्र रमाकांत से 40 कड़ी भूमि का बैनामा लिया। बैनामे के बाद उन्होंने जमीन का पैसा तीन लाख 50 हजार रुपये अजय के खाता संख्या 51789 यूबीआई शाखा कोयलसा में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब वह मौके पर गई तो पता चला कि उक्त भूमि को अजय कुमार द्वारा 27 अप्रैल 2017 को ही मनभावती पत्नी कपिल को पूर्व में ही बेची जा चुकी है। जब उसने इस संबंध में अजय से बात की तो वह उसे गाली देते हुए जान माल की धमकी देने लगा। गायत्री ने जिलाधिकारी को दोनों बैनामे के साक्ष्य देते हुए अजय के बैंक खाते के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अजय कुमार द्वारा बेची गई भूमि को छल कपट और कूट रचना करके दोबारा गायत्री को बैनामा किया गया।
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डीएम मुकदमा दर्ज कराने का दिया आदेश
आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर सठियांव निवासी सुरेश यादव पुत्र रामधनी यादव ने शनिवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाई। जिसमें उन्होंने नगर कोतवाली क्षेत्र के हीरापट्टी निवासी राजकुमार सिंह पर एग्रीमेंट के बाद जमीन का बैनामा करने का आरोप लगाया। इस पर जिलाधिकारी ने नगर कोतवाली पुलिस को राजकुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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सुरेश ने जिलाधिकारी को बताया कि सदर तहसील के देवपार गांव में गाटा संख्या 178 के .065 हेक्टेअर और गाटा संख्या 392 के .098 हेक्टेअर के संपूर्ण भाग से आधी जमीन के मालिक हीरापट्टी गांव निवासी राजकुमार सिंह पुत्र सुबेदार सिंह है। उन्होंने उक्त जमीन का रजिस्टर्ड मुआयदा 23 अगस्त 2016 को तीन वर्षों के लिए उनसे किया था। लेकिन 21 अक्टूबर 2016 को ही उन्होंने गाटा संख्या 178 से 28 कड़ी भूमि का बैनामा सर्फुद्दीनपुर गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह को कर दिया। इतना ही नहीं चोरी-छिपे उक्त भूमि का दाखिल खारिज भी करा दिया। उनके द्वारा जान बूझकर धोखाधड़ी की गई। उनके द्वारा एग्रीमेंट का पालन नहीं किया गया। इस पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने नगर कोतवाली को राजकुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।