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चौथी शादी में नाकाम आरोपी भागना चाहता है विदेश
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आजमगढ़। फोन पर पत्नी को तीन तलाक देकर चौथी शादी करने के प्रयास में जुटे पति पर कोर्ट के आदेश पर महिला थाना प्रभारी ने आरोपी के विदेश जाने पर पाबंदी लगाने के लिए एसपी को रिपोर्ट भेजा है। शनिवार को एसपी ने एलआईयू विभाग को आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराने और उसके गतिविधियों पर नजर रखते हुए रिपोर्ट मांगी है।
महिला थाना प्रभारी ज्ञानू प्रिया के मुताबिक जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालीसपुर गांव निवासी शमा परवीन पुत्री नसीम अहमद खान ने तीन मार्च 2019 को थाने में दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। इसमें देवरिया जिले के मदनपुर थाने के मदनपुर गांव निवासी अपने पति इंजील अहमद पुत्र अली अहमद शेख सहित परिवार के आठ सदस्यों को आरोपित किया। शमा के मुताबिक सात सितंबर 2017 को उसकी शादी इंजील अहमद के साथ हुई थी। दोनों परिवारों को गोरखपुर के रहने वाले रफीक अहमद ने मिलवाया था। शादी के ससुराल जाकर शमा को पता चला कि उसका पति इंजील पहले से ही शादीशुदा और दो बच्चों के पिता थे। उसपर पहली पत्नी नुसरत जहां को दहेज के लिए हत्या करने का आरोप है जिसका मुकदमा महिला थाना देवरिया में दर्ज है। नुसरत की मौत के बाद दूसरी शादी क्षेत्र की रहने वाली अलीमा खातून से की जिसने परिवार वालों की प्रताड़ना से तंग आकर ससुराल छोड़ कर मायके चली गई। इसका भी केस चल रहा। बावजूद इसके रफीक अहमद ने इन बातों को छिपाकर शमा परवीन की शादी इंजील से करवा दी। समा के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद पति विदेश बहरीन चला गया। घर पर परिवार के अन्य सदस्य उसे प्रताड़ित करने लगे और उसपर गलत नीयत रखने लगे। उन लोगों ने शमा को मारने का भी प्रयास किया। समा के मुताबिक पति ने 12 जून 2018 को फोन पर ही बहरीन से तीन तलाक दे दिया, जिसकी उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। नौ जुलाई 2019 को महिला थाना प्रभारी ज्ञानू प्रिया ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई जारी है। इसी बीच इंजील अहमद विदेश से अपनी चौथी शादी करने के उद्देश्य से घर आया हुआ है, हालांकि किसी कारणों से शादी नहीं हुई तो विदेश भागने की तैयारी में है। जिस पर कोर्ट ने विवेचक को निर्देश दिया है कि आरोपी किसी भी कीमत पर बाहर न भागने पाए। जिस पर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि महिला थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी कराने के लिए एलआईयू के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपी के गतिविधियों की रिपोर्ट भी मांगी गई है।
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महिला थाना प्रभारी ज्ञानू प्रिया के मुताबिक जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के खालीसपुर गांव निवासी शमा परवीन पुत्री नसीम अहमद खान ने तीन मार्च 2019 को थाने में दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। इसमें देवरिया जिले के मदनपुर थाने के मदनपुर गांव निवासी अपने पति इंजील अहमद पुत्र अली अहमद शेख सहित परिवार के आठ सदस्यों को आरोपित किया। शमा के मुताबिक सात सितंबर 2017 को उसकी शादी इंजील अहमद के साथ हुई थी। दोनों परिवारों को गोरखपुर के रहने वाले रफीक अहमद ने मिलवाया था। शादी के ससुराल जाकर शमा को पता चला कि उसका पति इंजील पहले से ही शादीशुदा और दो बच्चों के पिता थे। उसपर पहली पत्नी नुसरत जहां को दहेज के लिए हत्या करने का आरोप है जिसका मुकदमा महिला थाना देवरिया में दर्ज है। नुसरत की मौत के बाद दूसरी शादी क्षेत्र की रहने वाली अलीमा खातून से की जिसने परिवार वालों की प्रताड़ना से तंग आकर ससुराल छोड़ कर मायके चली गई। इसका भी केस चल रहा। बावजूद इसके रफीक अहमद ने इन बातों को छिपाकर शमा परवीन की शादी इंजील से करवा दी। समा के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद पति विदेश बहरीन चला गया। घर पर परिवार के अन्य सदस्य उसे प्रताड़ित करने लगे और उसपर गलत नीयत रखने लगे। उन लोगों ने शमा को मारने का भी प्रयास किया। समा के मुताबिक पति ने 12 जून 2018 को फोन पर ही बहरीन से तीन तलाक दे दिया, जिसकी उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। नौ जुलाई 2019 को महिला थाना प्रभारी ज्ञानू प्रिया ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई जारी है। इसी बीच इंजील अहमद विदेश से अपनी चौथी शादी करने के उद्देश्य से घर आया हुआ है, हालांकि किसी कारणों से शादी नहीं हुई तो विदेश भागने की तैयारी में है। जिस पर कोर्ट ने विवेचक को निर्देश दिया है कि आरोपी किसी भी कीमत पर बाहर न भागने पाए। जिस पर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। एसपी त्रिवेणी सिंह ने बताया कि महिला थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी कराने के लिए एलआईयू के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपी के गतिविधियों की रिपोर्ट भी मांगी गई है।
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