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Ayodhya News: हनुमंत रेस्टोरेंट के मामले में जिला जज ने क्रय विक्रय पर लगाई रोक

Sun, 07 Jun 2026 08:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jun 2026 08:48 PM IST
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The District Judge has stayed the sale and purchase in the Hanumant Restaurant case
अयोध्या। दीवानी न्यायालय ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण हनुमंत रेस्टोरेंट की विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह संपत्ति अयोध्या रेलवे स्टेशन सड़क पर स्थित है। अदालत ने इसके क्रय-विक्रय पर भी रोक लगा दी है।
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यह आदेश जियनपुर निवासिनी सीतापती और उनके परिवार की अपील पर जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने पारित किया। मामला अयोध्या के जलावनपुरा मौजा में गाटा संख्या 132 की भूमि से जुड़ा है। इस भूमि पर हनुमंत रेस्टोरेंट बना हुआ है। सीतापती ने जिला जज की अदालत में यथास्थिति बनाए रखने का प्रार्थना पत्र दिया था। महंत मुरली दास, अर्चना पांडेय और राम भद्र दास के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया।
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न्यायाधीश ने विवादित संपत्ति पर नव निर्माण या ध्वस्तीकरण नहीं करने का निर्देश दिया। संपत्ति के स्वरुप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ग्रीष्मावकाश के कारण सिविल कार्य स्थगित होने से विवाद की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक था। सात जुलाई को सुनवाई के दौरान किसी प्रकार का मौका प्रार्थना पत्र देने पर आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
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