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Ayodhya News: कोर्ट ने दरोगा का वेतन रोकने का दिया आदेश

Thu, 22 Oct 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 22 Oct 2026 11:24 PM IST
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The court ordered the withholding of the sub-inspector's salary
अयोध्या। एनडीपीएस के एक मामले में बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद अदालत में गवाही देने नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने तारुन थाने में तैनात उपनिरीक्षक मुन्नी लाल चौधरी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रदीप कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को यह आदेश पारित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर उपनिरीक्षक की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है।
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अदालत ने कहा है कि उपनिरीक्षक मुन्नी लाल चौधरी को गवाह के रूप में बयान दर्ज कराने के लिए कई बार समन भेजे गए। जानकारी होने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसे राजकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि जब तक उनके बयान दर्ज नहीं हो जाते, तब तक वेतन का भुगतान न किया जाए। एसएसपी को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अदालत को अवगत कराने को भी कहा है। आदेश की प्रति मुख्य कोषागार अधिकारी, अयोध्या को भी भेजी गई है।
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न्यायालय में विचाराधीन मामले के अनुसार, 25 सितंबर 2022 को महाराजगंज थाना क्षेत्र में पूरा बाजार निवासी मुन्ना सिंह उर्फ मृत्युंजय को 12 ग्राम अवैध नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में महाराजगंज थाने में उपनिरीक्षक मुन्नी लाल चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह मुकदमे के वादी हैं। उनके बयान दर्ज नहीं होने के कारण अदालत की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है।
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