{"_id":"6ab42939a8e0eb21a60ef375","slug":"the-bail-applications-of-ramshankar-yadav-and-subhash-could-not-be-heard-ayodhya-news-c-97-1-ayo1002-159403-2026-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ayodhya News: रामशंकर यादव व सुभाष की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ayodhya News: रामशंकर यादव व सुभाष की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई
Thu, 24 Sep 2026 01:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जेल में निरुद्ध आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव के जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट रजत वर्मा की ओर से दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तारीख तय की गई है।
मामले के अन्य आरोपियों रमाशंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, अनुकल्प मिश्रा व लवकुश की जमानत अर्जी अदालत पहले ही निरस्त कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को ही सभी आठों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र विवेचक आशुतोष तिवारी ने न्यायालय में दाखिल किया है।
विज्ञापन
मामले के अन्य आरोपियों रमाशंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, अनुकल्प मिश्रा व लवकुश की जमानत अर्जी अदालत पहले ही निरस्त कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को ही सभी आठों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र विवेचक आशुतोष तिवारी ने न्यायालय में दाखिल किया है।
विज्ञापन