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Ayodhya News: प्राण घातक हमला करने के दोषी भाइयों को छह साल की जेल
Sat, 31 Aug 2024 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sat, 31 Aug 2024 12:48 AM IST
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अयोध्या। आबादी की जमीन को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में दो सगे भाइयों जगन्नाथ व राम अवतार को छह साल के कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही दोनों भाइयों पर सात-सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम प्रेम प्रकाश ने शुक्रवार को सुनाया ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 16 फरवरी 2014 की दिन के 12 बजे की है। थाना हैदरगंज क्षेत्र के गोसाई का पुरवा निवासी विजय कुमार यादव के घर के सामने आबादी की जमीन पर गांव के ही जगन्नाथ, अवधेश व राम अवतार जबरदस्ती कब्जा करने लगे। रोकने पर विजय यादव पर लाठी-डंडा से जान लेवा हमला कर दिया। बचाने आए उसके भाई अजय को भी मारा-पीटा। विजय यादव की जुबानी सूचना पर थाना हैदरगंज में मारपीट की धारा में एनसीआर में मुकदमा दर्ज हुआ।
न्यायालय के आदेश पर विवेचना के बाद जगन्नाथ यादव, अवधेश कुमार यादव व राम अवतार के विरुद्ध जानलेवा हमला , गाली गलौज और मारपीट करने के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष से सात गवाह न्यायालय में पेश किए गए । न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व पत्रावली पर सबूत के आधार पर जगन्नाथ यादव व राम अवतार को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त जगन्नाथ यादव व राम अवतार को जानलेवा हमला करने के अपराध में चार साल के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, गाली गलौज करने के अपराध में एक साल का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना तथा मारपीट करने के अपराध में एक साल के कारावास व 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 16 फरवरी 2014 की दिन के 12 बजे की है। थाना हैदरगंज क्षेत्र के गोसाई का पुरवा निवासी विजय कुमार यादव के घर के सामने आबादी की जमीन पर गांव के ही जगन्नाथ, अवधेश व राम अवतार जबरदस्ती कब्जा करने लगे। रोकने पर विजय यादव पर लाठी-डंडा से जान लेवा हमला कर दिया। बचाने आए उसके भाई अजय को भी मारा-पीटा। विजय यादव की जुबानी सूचना पर थाना हैदरगंज में मारपीट की धारा में एनसीआर में मुकदमा दर्ज हुआ।
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न्यायालय के आदेश पर विवेचना के बाद जगन्नाथ यादव, अवधेश कुमार यादव व राम अवतार के विरुद्ध जानलेवा हमला , गाली गलौज और मारपीट करने के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष से सात गवाह न्यायालय में पेश किए गए । न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व पत्रावली पर सबूत के आधार पर जगन्नाथ यादव व राम अवतार को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त जगन्नाथ यादव व राम अवतार को जानलेवा हमला करने के अपराध में चार साल के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना, गाली गलौज करने के अपराध में एक साल का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना तथा मारपीट करने के अपराध में एक साल के कारावास व 1000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी।
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