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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, सुनियोजित ढंग से चोरी और गबन का है आरोप

Mon, 21 Sep 2026 08:16 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 21 Sep 2026 08:16 PM IST
सार

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की जमानत अर्जी पांच सितंबर से विचाराधीन थी। चौथी सुनवाई याचिका को निस्तारित कर दिया गया है। जेल में बंद आठों आरोपियों की अब तक आठ बार न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई जा चुकी है। 

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Ram Mandir offering theft: Bail pleas of three accused rejected
राम मंदिर परिसर का दृश्य

विस्तार

राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में तीन आरोपियों रमा शंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव और अविनाश शुक्ला की जमानत अर्जी सोमवार को अदालत ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट रजत वर्मा ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश दिया।

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आरोपियों की जमानत अर्जी पांच सितंबर से विचाराधीन थी। यह चौथी सुनवाई पर निस्तारित हुई। विधिक सहायता रक्षा परिषद के उप प्रमुख कुलशेखर सिंह ने पांच सितंबर को अदालत में सभी आठों आरोपियों की जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी। इसके बाद 11 सितंबर और 16 सितंबर को सुनवाई टल गई थी।
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जेल में बंद आठों आरोपियों की अब तक आठ बार न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई जा चुकी है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित ढंग से लगातार चोरी और गबन किया।

मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपियों को कई बार चोरी करते हुए देखा गया है। बचाव पक्ष के वकील विधिक सहायता रक्षा परिषद के उप प्रमुख कुलशेखर सिंह ने कहा कि पुलिस ने बरामद धनराशि स्पष्ट नहीं की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी लोक सेवक नहीं हैं, इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप गलत है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इस मामले में कुल आठ आरोपियों को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था।

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