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Ayodhya News: किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में नौ साल की जेल
Wed, 22 May 2024 11:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Wed, 22 May 2024 11:05 PM IST
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अयोध्या। शौच के लिए निकली 15 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को नौ साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 40,000 रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय अमर सिंह ने बुधवार को सुनाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक रघुवंशी के मुताबिक घटना थाना हैदरगंज क्षेत्र की है। 19 अप्रैल, 2016 को दिन के एक बजे 15 वर्षीय किशोरी अपने गांव के बाहर शौच के लिए गई थी। वापस आते समय गांव के ही पंकज निषाद उससे छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर पास में ही खेत में काम कर रही उसकी मां मौके पर पहुंच गई तो वह गाली-गलौज करता हुआ भाग गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना हैदरगंज में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद अभियुक्त पंकज के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर दोषी करार अभियुक्त पंकज को छेड़छाड़ के अपराध में चार साल के कठोर कारावास व 15,000 रुपये जुर्माना, गाली-गलौज के अपराध में एक साल के कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना, पाॅक्सो एक्ट में चार साल के कारावास व 15,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। वहीं, दुष्कर्म के मामले में सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक अभिषेक रघुवंशी के मुताबिक घटना थाना हैदरगंज क्षेत्र की है। 19 अप्रैल, 2016 को दिन के एक बजे 15 वर्षीय किशोरी अपने गांव के बाहर शौच के लिए गई थी। वापस आते समय गांव के ही पंकज निषाद उससे छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर पास में ही खेत में काम कर रही उसकी मां मौके पर पहुंच गई तो वह गाली-गलौज करता हुआ भाग गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना हैदरगंज में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद अभियुक्त पंकज के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।
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न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर दोषी करार अभियुक्त पंकज को छेड़छाड़ के अपराध में चार साल के कठोर कारावास व 15,000 रुपये जुर्माना, गाली-गलौज के अपराध में एक साल के कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना, पाॅक्सो एक्ट में चार साल के कारावास व 15,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। वहीं, दुष्कर्म के मामले में सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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