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Ayodhya News: नीतू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Fri, 12 Jun 2026 09:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Fri, 12 Jun 2026 09:48 PM IST
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अयोध्या। सपा जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह की पत्नी नीतू सिंह को जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने और दलित उत्पीड़न के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट दीपक यादव ने शुक्रवार को नीतू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह मामला कानपुर निवासी हिमांशु गौतम से जुड़ा है। आरोप है कि नीतू सिंह और उनके पति राजा मान सिंह व अन्य साथियों ने कम दाम में जमीन दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपये हड़प लिए। 24 दिसंबर 2024 को हिमांशु गौतम को एक फार्म हाउस पर बुलाकर मारा पीटा। उनका रुपये भरा बैग छीन लिया गया। उन्हें जातिसूचक शब्दों से गाली दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने पूरा कलंदर थाने में राजा मान सिंह, नीतू सिंह सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
नीतू सिंह ने खुद को बेकसूर बताते हुए न्यायालय से अग्रिम जमानत मांगी थी। हालांकि, एडीजीसी फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि नीतू सिंह ने अपने पति और साथियों के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी की। अदालत ने अग्रिम जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया।
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यह मामला कानपुर निवासी हिमांशु गौतम से जुड़ा है। आरोप है कि नीतू सिंह और उनके पति राजा मान सिंह व अन्य साथियों ने कम दाम में जमीन दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपये हड़प लिए। 24 दिसंबर 2024 को हिमांशु गौतम को एक फार्म हाउस पर बुलाकर मारा पीटा। उनका रुपये भरा बैग छीन लिया गया। उन्हें जातिसूचक शब्दों से गाली दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने पूरा कलंदर थाने में राजा मान सिंह, नीतू सिंह सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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नीतू सिंह ने खुद को बेकसूर बताते हुए न्यायालय से अग्रिम जमानत मांगी थी। हालांकि, एडीजीसी फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि नीतू सिंह ने अपने पति और साथियों के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी की। अदालत ने अग्रिम जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया।
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