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Ayodhya News: खाने में जहर मिलाकर सगे भाइयों की हत्या करने वालों को आजीवन कारावास

Sat, 27 Jul 2024 02:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 27 Jul 2024 02:16 AM IST
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Life imprisonment to those who killed real brothers by mixing poison in food
अयोध्या। पार्टी के बहाने खाने पर बुलाकर जहर देकर हत्या करने के दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। दोनों अभियुक्तों पर 60,000 रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वंदना सिंह ने शुक्रवार को भरी अदालत में सुनाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना रौनाही क्षेत्र की 22 सितंबर, 2019 के रात की है। बहराइच के थाना हुजूरपुर क्षेत्र निवासी जगदीश यादव के दो लड़के रमेश व प्रहलाद यादव रौनाही थाना क्षेत्र के सोहावल में बीयर की दुकान पर सेल्समैन का कार्य करते थे। कैंटीन को लेकर अखिलेश गुप्ता, शिव शंकर व शेष गिरी उनसे रंजिश रखता था। तीनों ने मिलकर प्रहलाद व रमेश को पार्टी में बहाने से बुलाया और खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। इलाज के दौरान 23 सितंबर, 2019 को जिला अस्पताल में रमेश (23) की मृत्यु हो गई। गंभीर हालत में प्रहलाद यादव को मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां पर रात में 11:30 बजे प्रहलाद (30) की भी मौत हो गई।
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जगदीश यादव की तहरीर पर 29 सितंबर, 2019 को थाना रौनाही में हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान आरोपी शेष गिरी की घटना में संलिप्तता नहीं मिली। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित की ओर से फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय वर्मा व पूर्णिमा सिंह ने 14 अगस्त, 2020 को सीजेएम के न्यायालय में मॉनिटरिंग का प्रार्थना पत्र दिया। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने विवेचक को तलब किया तो एक साल बाद 20 अगस्त, 2020 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई।
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अभियोजन पक्ष से न्यायालय में 13 गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने बहराइच के थाना हुजूरपुर क्षेत्र के बौबा गांव निवासी अखिलेश कुमार गुप्ता और पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के भोपतपुर निवासी शिव शंकर के अपराध को गंभीर प्रकृति का माना। जेल में निरुद्ध दोनों अभियुक्तों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 20-20,000 रुपये जुर्माना, जहर देने के मामले में पांच साल का कारावास और 10-10,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने में से 25% धनराशि मृतक प्रहलाद यादव की पत्नी और मृतक रमेश यादव के परिजन को देने का आदेश हुआ है।
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