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Ayodhya News: गैंगेस्टर को दो साल की सजा
Fri, 26 Jul 2024 02:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Fri, 26 Jul 2024 02:58 AM IST
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अयोध्या। गिरोह बनाकर अपराध करने के दोषसिद्ध अभियुक्त को दो साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट महेंद्र कुमार ने अभियुक्त को जेल से तलब कर भरी अदालत में बृहस्पतिवार को सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना इनायत नगर के प्रभारी अमरजीत सिंह आठ सितंबर, 2022 को ग्राम रमपुरवा में गश्त पर गए थे। जानकारी मिली कि तरमा निवासी विश्राम चौहान और अब्बूपुर निवासी राजेश चौहान संगठित गिरोह बनाकर मोटर साइकिल चोरी करते हैं। विश्राम चौहान गैंग लीडर है। उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया। विश्राम चौहान के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली अलग करके सुनवाई की गई।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत के आधार पर विश्राम चौहान को दोषी पाया। अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने विश्राम चौहान को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 जुर्माना से भी दंडित किया। अभियुक्त को फैसला सुनाने के बाद शेष अवधि की सजा भुगतने के लिए मंडल कारागार भेज दिया गया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना इनायत नगर के प्रभारी अमरजीत सिंह आठ सितंबर, 2022 को ग्राम रमपुरवा में गश्त पर गए थे। जानकारी मिली कि तरमा निवासी विश्राम चौहान और अब्बूपुर निवासी राजेश चौहान संगठित गिरोह बनाकर मोटर साइकिल चोरी करते हैं। विश्राम चौहान गैंग लीडर है। उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया। विश्राम चौहान के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली अलग करके सुनवाई की गई।
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न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत के आधार पर विश्राम चौहान को दोषी पाया। अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने विश्राम चौहान को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 जुर्माना से भी दंडित किया। अभियुक्त को फैसला सुनाने के बाद शेष अवधि की सजा भुगतने के लिए मंडल कारागार भेज दिया गया।
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