{"_id":"6a9c738813093358a10a12f0","slug":"eight-accused-in-the-case-of-theft-of-temple-offerings-have-filed-bail-applications-ayodhya-news-c-97-1-ayo1002-157989-2026-09-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ayodhya News: चढ़ावा चोरी के आठ आरोपियों ने जमानत अर्जी दाखिल की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ayodhya News: चढ़ावा चोरी के आठ आरोपियों ने जमानत अर्जी दाखिल की
Sun, 06 Sep 2026 01:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
अयोध्या। राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों ने शनिवार को जमानत अर्जी दाखिल की है। वे पिछले 72 दिनों से जिला कारागार में बंद हैं। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट ने इस पर थाना राम जन्मभूमि से रिपोर्ट मांगी है।
लीगल एड डिफेंस कौंसिल डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने अदालत में यह अर्जी प्रस्तुत की। अदालत ने रमा शंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव और अविनाश शुक्ला की अर्जी पर 11 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है। अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय की अर्जी पर 14 सितंबर की तारीख तय की गई है। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। जमानत अर्जी में कई अन्य नामों का भी खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि नोटों की छंटनी और गणना का कार्य अलग-अलग समूहों की ओर से किया जाता था।
एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का उल्लेख
अर्जी में बताया गया है कि ट्रस्ट और बैंक के कई कर्मचारी नोटों की छंटनी की निगरानी करते थे। ट्रस्ट की ओर से शोभ मणि तिवारी, राकेश कुमार शुक्ला, विनय श्रीवास्तव, ओ.पी. पांडेय और एस.पी.दुबे निगरानी करते थे। बैंक के कर्मचारी भानु प्रताप सिंह, राकेश चतुर्वेदी, गगनदीप सिंह, दीपक शुक्ला, सत्यप्रकाश यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, कौशल कुमार और वीरेंद्र मिश्रा भी इस कार्य में शामिल थे। एसआईटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि अनिल मिश्रा को चढ़ावा चोरी मामले के लिए जिम्मेदार माना गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
लीगल एड डिफेंस कौंसिल डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने अदालत में यह अर्जी प्रस्तुत की। अदालत ने रमा शंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव और अविनाश शुक्ला की अर्जी पर 11 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है। अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा और करुणेश पाण्डेय की अर्जी पर 14 सितंबर की तारीख तय की गई है। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। जमानत अर्जी में कई अन्य नामों का भी खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि नोटों की छंटनी और गणना का कार्य अलग-अलग समूहों की ओर से किया जाता था।
विज्ञापन
एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का उल्लेख
अर्जी में बताया गया है कि ट्रस्ट और बैंक के कई कर्मचारी नोटों की छंटनी की निगरानी करते थे। ट्रस्ट की ओर से शोभ मणि तिवारी, राकेश कुमार शुक्ला, विनय श्रीवास्तव, ओ.पी. पांडेय और एस.पी.दुबे निगरानी करते थे। बैंक के कर्मचारी भानु प्रताप सिंह, राकेश चतुर्वेदी, गगनदीप सिंह, दीपक शुक्ला, सत्यप्रकाश यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, कौशल कुमार और वीरेंद्र मिश्रा भी इस कार्य में शामिल थे। एसआईटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि अनिल मिश्रा को चढ़ावा चोरी मामले के लिए जिम्मेदार माना गया है।
विज्ञापन