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Ayodhya News: मृतक सिपाही के परिवार को 57 लाख से अधिक का मुआवजा

Thu, 19 Mar 2026 08:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 19 Mar 2026 08:59 PM IST
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Compensation of over 57 Lakh to the Family of the Deceased Constable
अयोध्या। मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण कोर्ट ने वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सिपाही उदय सिंह यादव के परिवार को 57 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। न्यायाधीश रवि कांत ने मृतक सिपाही उदय सिंह यादव के परिजनों को 57,35,600 रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया। यह राशि द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को अदा करनी होगी।
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याचिका के अनुसार, 9 सितंबर 2017 को उदय सिंह यादव नोटिस तामील कराने जा रहे थे। डाभासेमर के पास एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी कुसुम यादव और नाबालिग पुत्रियों आराध्या व अनन्या ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने नाबालिग पुत्रियों को दस-दस लाख और शेष धनराशि पत्नी को सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 60 दिन में देने का निर्देश दिया है।
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