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Ayodhya News: पत्नी की हत्या आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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अयोध्या। शादी के 10 साल तक बच्चा न होने से पति की प्रताड़ना से आजिज होकर पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। आरोपी पति राजू मौर्य की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वंदना सिंह ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी ज्ञानेश चंद्र पांडेय व रोहित पांडेय के मुताबिक थाना महाराजगंज निवासी राम भवन मौर्य की पुत्री विजय लक्ष्मी का विवाह थाना कैंट के मस्तान पुरवा निवासी राजू मौर्य के साथ हुआ था।
कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई तो पति राजू मौर्य, सास राजरानी मौर्य व ससुर विजय, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आईवीएफ के माध्यम से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसके दवा इलाज में भी तीन लाख रुपये राजू ने लिए थे। इसके बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई तो विजयलक्ष्मी ने दो मार्च 24 को जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। पिता की तहरीर पर थाना कैंट में आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। न्यायाधीश ने मामला गंभीर प्रकृति का पाते हुए अभियुक्त राजू मौर्य की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई तो पति राजू मौर्य, सास राजरानी मौर्य व ससुर विजय, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आईवीएफ के माध्यम से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसके दवा इलाज में भी तीन लाख रुपये राजू ने लिए थे। इसके बाद भी प्रताड़ना कम नहीं हुई तो विजयलक्ष्मी ने दो मार्च 24 को जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। पिता की तहरीर पर थाना कैंट में आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। न्यायाधीश ने मामला गंभीर प्रकृति का पाते हुए अभियुक्त राजू मौर्य की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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