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Ayodhya News: नजूल भूमि पर कब्जा कराने के आरोपी को नहीं मिली राहत

Fri, 29 May 2026 09:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 29 May 2026 09:12 PM IST
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Accused of facilitating encroachment on Nazul land denied relief
अयोध्या। नजूल की सौ बिस्वा से अधिक कीमती भूमि पर अवैध निर्माण करवाकर कब्जा कराने के मामले में आरोपी ताज मोहम्मद को अदालत ने राहत देने से इन्कार कर दिया।
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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने आरोपी के सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा व निर्माण कराने के अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी शुक्रवार को निरस्त कर दी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन मई, 2026 को थाना रामजन्मभूमि क्षेत्र के पास नजूल भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत पर पुलिस व प्रशासन की मदद से 22 लोगों के अवैध कब्जे को हटाया गया। अवैध कब्जेदारी को लेकर सर्वे नायब तहसीलदार रने रिपोर्ट दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि मांझा जमथरा क्षेत्र के अंतर्गत छह बीघा 12 बिस्वा पांच धुर रकबा की भूमि नजूल सरकार के नाम दर्ज है।
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इसी राजकीय संपत्ति पर 22 लोगों ने अवैध निर्माण कर कब्जा किया है। अवैध कब्जेदारों ने बताया कि ताज मोहम्मद ने अपनी जमीन बताकर विक्रय किया है और निर्माण होने पर कोई रुकावट न आने का आश्वासन भी दिया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के बेनीगंज निवासी ताज मोहम्मद के सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा व निर्माण कराने में संलिप्त होने के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।


न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों में पाया कि नजूल विभाग की ओर से अवैध निर्माण से सरकारी संपत्ति को मुक्त कराया गया है। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। इसलिए आरोपी के अग्रिम जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
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