फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Accused Lawyer's Plea Dismissed in Case of Filing Fraudulent Bail

Ayodhya News: फर्जी जमानत दाखिल करने के मामले में आरोपी वकील की अर्जी खारिज

Fri, 17 Apr 2026 10:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 17 Apr 2026 10:01 PM IST
विज्ञापन
Accused Lawyer's Plea Dismissed in Case of Filing Fraudulent Bail
अयोध्या। फर्जी जमानत दाखिल करने के बहुचर्चित मामले में आरोपी अधिवक्ता मनोज कुमार को भी अदालत ने राहत देने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन

यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत से पारित किया गया है। बस्ती जनपद निवासी आरोपी मनोज कुमार ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि वह निर्दोष है। बस्ती जिले में वकालत पेशे से जुड़ा है। अधिवक्ता होने के कारण रंजिशन उसे फर्जी फंसाया गया है।आरोपी की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई।
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी फौजदारी की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी ने ही फर्जीवाड़ा करके जमानत बांड तैयार करवाया और कोर्ट में दाखिल करवाया है। गिरोह बनाकर फर्जी जमानत के कागजात तैयार करना इनका पेशा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार राजा मान सिंह के साथ मुकदमों में सहआरोपी व जेल में निरुद्ध उपदेश यादव उर्फ बंटी की जमानत के लिए ग्राम प्रधान व जमानतदार के फर्जी हस्ताक्षर से अदालत में कूट रचित कागजात दाखिल किए गए थे। अदालत से सत्यापन कराए जाने पर मामला उजागिर हुआ। पुलिस की छानवीन से सत्यता सामने आई।
विज्ञापन

बस्ती जिले के गोयरी पोखरनी निवासी श्याम नारायण शुक्ला की ओर से थाना पूराकलंदर में उपदेश यादव उर्फ बंटी व उनके परिवार वालों के खिलाफ छल करते हुए कूट रचित फर्जी जमानत के कागजात तैयार करवाकर कोर्ट में दाखिल किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया। प्राथमिकी में कहा गया कि श्याम नारायण ग्राम प्रधान रहा है और वर्तमान में उसकी पुत्री प्रधान है। ग्राम पंचायत के जसई पुर गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र विद्या सागर कागज उपदेश यादव के जमानत में लगाया गया। कागजात पर ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर व मुहर भी लगाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी मनोज कुमार की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed