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Ayodhya News: हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी जेल से रिहा

Fri, 03 Jul 2026 07:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 03 Jul 2026 07:40 PM IST
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Accused in attempt to murder case released from jail
अयोध्या। जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी जमानतदार के अभाव में जेल में बंद हत्या का प्रयास करने के आरोपी सोहन लाल को जेल से रिहा किए जाने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट दीपक यादव ने आरोपी की ओर से पेश हुए लीगल एड डिफेंस कौंसिल चीफ अरुण प्रकाश तिवारी के प्रार्थना पत्र पर पारित किया है।
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लीगल एड डिफेंस कौंसिल चीफ अरुण प्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी सोहन लाल की जमानत अर्जी 20 अगस्त 2025 को न्यायालय द्वारा मंजूर की गई थी। आरोपी की ओर से 25000 धनराशि की दो जमानत दाखिल करने पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश अदालत ने पारित किया था।लेकिन आरोपी जमानत बंध पत्र के अभाव में जेल में निरुद्ध रहा है। जेल में निरुद्ध आरोपी सोहन लाल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त किए जाने की मांग की गई।तब लीगल एड डिफेंस कौंसिल चीफ अरुण प्रकाश तिवारी ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आरोपी सोहन लाल पुत्र मोहन लाल थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के खाले का पुरवा का निवासी अपने ही गांव में हुए एक विवाद में सहआरोपी है।राधेश्याम का मोती लाल व जुग्गी लाल से जमीन का विवाद है। छह अक्तूबर 2009 को सुबह 6:30 बजे भैंस बांधने को लेकर मारपीट हुई। शिवकुमार के सिर पर धारदार हथियार से प्राण घातक हमला किया गया। राधेश्याम की ओर से मोती लाल,जुग्गीलाल,संतोष,सोहन लाल सहित नौ लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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