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Ayodhya News: खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट पर लगा 6.61 लाख का जुर्माना

Tue, 09 Sep 2025 10:20 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Sep 2025 10:20 PM IST
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A fine of 6.61 lakh imposed on adulteration of food and beverages
अयोध्या। एडीएम सिटी योगानंद पांडेय के न्यायालय ने खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर विभिन्न वादों में 24 कारोबारियों पर 6.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चंद सिंह ने बताया कि बूंदी लड्डू में मिलावट मिलने पर रुदौली के खाद्य कारोबारी सुनील कुमार पर 22 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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इसी तरह मिलावटी सिंघाड़ा आटा पाए जाने पर झांसी की कारोबारी मंजू अग्रवाल पर 20 हजार, मिलावटी पनीर पर इमामबाड़ा के धर्मेंद्र श्रीवास्तव व सिविल लाइन के कारोबारी मृदुल गोयल पर 25 हजार, मिलावटी खोआ पर गोंडा के नवाबगंज के अखिलेश यादव पर 28 हजार, मिलावटी दूध पर खंडासा के रंजीत कुमार पर 20 हजार, रुदौली के रमेश कुमार पर 26 हजार और सोहावल के स्वामीनाथ पर 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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मिलावटी दही पर सोहावल के चंद्रशेखर साहू पर 26 हजार, गद्दौपुर के विशाल यादव पर 25 हजार, किशमिश पर मिल्कीपुर के सुरेश कुमार पर 20 हजार, पनीर पर सुलतानपुर के शाश्वत सिंह व वीरेंद्र बहादुर सिंह पर 28 हजार, ख्वासपुरा के गर्वत जायसवाल पर 75 हजार, बेसन पर करम अली का पुरवा के प्रकाश मौर्य पर 22 हजार और मिलावटी जीरा पर बीकापुर के पवन गुप्त पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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मिलावटी दूध पर सोहावल के फूलचंद्र यादव पर 18 हजार, पनीर पर करम अली का पुरवा के अंश यादव पर 22 हजार, बेसन व पतीशा पर शक्ति नगर के एकांत मेधानी पर 25-25 हजार, पनीर पर रौनाही के मो. अजमल पर 28 हजार, बेसन पर गल्ला मंडी के योगेश कुमार पर 30 हजार, दूध पर तारुन की सुनीता व राजेंद्र प्रसाद पर 20 हजार और क्रीम रोल व खारी ब्रांड पर रुदौली के अब्दुल कादिर पर 22 व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी कड़ी में मिलावटी मस्टर्ड ऑयल पर बीकापुर के राम सजीवन चौरसिया पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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