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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   5 lakh for farmer's wife upon his death; fine also imposed since 2019

Ayodhya News: किसान की मौत पर पत्नी को पांच लाख रुपये, 2019 से अर्थदंड भी

Mon, 28 Sep 2026 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 28 Sep 2026 11:34 PM IST
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5 lakh for farmer's wife upon his death; fine also imposed since 2019
अयोध्या। स्थायी लोक अदालत ने सामूहिक दुर्घटना बीमा से बीमित किसान नंद कुमार की मौत के मामले में उनकी पत्नी मंजू लता को पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव राजस्व, आयुक्त राजस्व परिषद और जिलाधिकारी अयोध्या को 60 दिन के भीतर बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही वर्ष 2019 से भुगतान की तिथि तक प्रति सप्ताह एक हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने को कहा है।
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यह फैसला स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी, सदस्य राजेश कुमार शुक्ला और अजीत कुमार सिंह की पीठ ने सोमवार को सुनाया। मिल्कीपुर तहसील के गौहन्ना गांव निवासी नंद कुमार (38) पांच लाख रुपये के सामूहिक दुर्घटना बीमा से बीमित थे। 14 अप्रैल 2013 को लुधियाना में ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। अदालत ने बीमा राशि के अलावा मुकदमा खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भी मंजू लता को देने का आदेश दिया है। आदेश का पालन न होने पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरी धनराशि का भुगतान करना होगा।
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मृतक की पत्नी मंजू लता ने बीमा राशि के लिए आवेदन किया था। उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर ने दावे की संस्तुति कर उसे जिलाधिकारी अयोध्या को भेजा था। जिलाधिकारी ने दावे में कमियां बताते हुए उसे वापस कर दिया। बाद में दावा निरस्त कर दिया गया। इसके बाद मंजू लता ने 26 अगस्त 2019 को स्थायी लोक अदालत में प्रमुख सचिव राजस्व, आयुक्त राजस्व परिषद और जिलाधिकारी अयोध्या को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
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