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Ayodhya News: अयोध्या मंडल के 3,386 श्रमिक परिवारों को मिला कन्या विवाह अनुदान

Sat, 25 Jul 2026 09:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 25 Jul 2026 09:33 PM IST
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3,386 worker families in the Ayodhya division received the daughter's marriage grant
अयोध्या। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अयोध्या मंडल के 3386 पंजीकृत श्रमिक परिवारों को 18.53 करोड़ रुपये की विवाह सहायता प्रदान की गई है। सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।
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श्रम विभाग के अनुसार, मंडल के पांच जिलों में सबसे अधिक लाभ अयोध्या जिले के 1574 परिवारों को मिला, जिन्हें 8.67 करोड़ रुपये दिए गए। सुल्तानपुर के 595 परिवारों को 3.27 करोड़ रुपये, बाराबंकी के 491 परिवारों को 2.70 करोड़ रुपये, अमेठी के 358 परिवारों को 1.96 करोड़ रुपये और अम्बेडकरनगर के 368 परिवारों को 1.90 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
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अयोध्या के उप श्रमायुक्त अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि कन्या विवाह अनुदान योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनी हुई है। उन्होंने पात्र श्रमिकों से समय पर आवेदन कर विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
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इस योजना का लाभ उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिलता है, जिन्होंने पंजीकरण के बाद कम से कम 365 दिन की सदस्यता पूरी कर ली हो। योजना का लाभ श्रमिक अपनी पुत्री या पंजीकृत महिला श्रमिक अपने स्वयं के विवाह के लिए ले कर सकती हैं। कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष निर्धारित है। सामान्य विवाह पर 65 हजार रुपये, अंतर्जातीय विवाह पर 75 हजार रुपये और न्यूनतम 11 जोड़ों वाले सामूहिक विवाह पर 85 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। योजना का लाभ अधिकतम दो संतानों तक मिलता है और आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है।
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