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Ayodhya News: स्वास्थ्यकर्मी से दुष्कर्म के मामले में 18 वर्ष का कारावास
Tue, 27 Feb 2024 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Tue, 27 Feb 2024 11:17 PM IST
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अयोध्या। थाना रौनाही क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा स्वास्थ्यकर्मी से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषसिद्ध इमरान को 18 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम यशपाल ने मंगलवार को सुनाया है। मामला रौनाही थाना अंतर्गत एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पांच साल पहले का है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेशचंद्र पांडेय ने बताया कि उत्तराखंड की निवासी एक महिला रौनाही थाना क्षेत्र स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा स्वास्थ्यकर्मी के रूप में एएनएम के पद पर तैनात थी। बड़ागांव निवासी इमरान उसे परेशान करता था। 27 अगस्त, 2019 की रात 11 बजे इमरान लकड़ी के बैट के साथ दीवार कूदकर महिला स्वास्थ्यकर्मी के आवास में घुस गया। डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हल्ला-गुहार पर अगल-बगल के लोगों ने उसे दौड़ाया लेकिन धक्का देकर वह भाग गया।
पीड़िता की तहरीर पर थाना रौनाही में इमरान के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। दूसरे दिन ही अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष से पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। पीड़िता व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त इमरान को दुष्कर्म की धारा में 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। घर में जबरन घुसने के अपराध में चार साल का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना, धमकी देने के मामले में चार वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेशचंद्र पांडेय ने बताया कि उत्तराखंड की निवासी एक महिला रौनाही थाना क्षेत्र स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा स्वास्थ्यकर्मी के रूप में एएनएम के पद पर तैनात थी। बड़ागांव निवासी इमरान उसे परेशान करता था। 27 अगस्त, 2019 की रात 11 बजे इमरान लकड़ी के बैट के साथ दीवार कूदकर महिला स्वास्थ्यकर्मी के आवास में घुस गया। डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हल्ला-गुहार पर अगल-बगल के लोगों ने उसे दौड़ाया लेकिन धक्का देकर वह भाग गया।
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पीड़िता की तहरीर पर थाना रौनाही में इमरान के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। दूसरे दिन ही अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष से पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। पीड़िता व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त इमरान को दुष्कर्म की धारा में 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। घर में जबरन घुसने के अपराध में चार साल का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना, धमकी देने के मामले में चार वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।
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