फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   16 years rigorous imprisonment for rapist

Ayodhya News: दुष्कर्मी को 16 साल का कठोर कारावास

Thu, 11 Sep 2025 09:00 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 11 Sep 2025 09:00 PM IST
विज्ञापन
16 years rigorous imprisonment for rapist
अयोध्या। जंगल में नित्यक्रिया करने गई किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी करार अभियुक्त मनोज कुमार को 16 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अभियुक्त पर 53 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को सुनाया है। न्यायाधीश ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश पारित किया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार घटना मवई थाना क्षेत्र की है। 22 अक्तूबर, 2020 को पीड़िता की मां ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी तीन माह पहले दोपहर में दो बजे नित्यक्रिया के लिए गई थी। वहीं पर मनोज कुमार ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। शोर मचाने पर मारा-पीटा और चाकू से जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

आठ नवंबर, 2020 को न्यायालय के आदेश पर थाना मवई में उमापुर गांव निवासी आरोपी मनोज कुमार के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। अदालत में पीड़िता ने बयान दिया कि घटना के बारे में मनोज की बहन से बताया था तो उन्होंने लोकलाज का भय दिखाकर कहीं शिकायत करने से रोक दिया। तीन माह बाद पेट में दर्द होने पर जांच कराया तो डाॅक्टर ने गर्भवती होने की बात कही। उसके बाद मनोज के घर वालों ने दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर मनोज को जान से मारने की धमकी देते हुए किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया। अभियुक्त को दुष्कर्म के अपराध में 14 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना और धमकी के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म में ही पॉक्सो एक्ट की सजा को समाहित करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण अभियुक्त को 14 साल के कारावास की सजा ही भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed