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Auraiya News: अपहृत महिला के मामले में युवक को उम्रकैद
Sat, 17 May 2025 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 17 May 2025 12:01 AM IST
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औरैया। न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने एक अपहृत महिला के मामले में युवक गुड्डू शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
न्यायाधीश ने शहर के नौ वर्ष पुराने अपहृत महिला के मामले में फैसला सुनाया है। फिलहाल महिला का कोई सुराग नहीं लग सका। शहर कोतवाली क्षेत्र के वादी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 25 अगस्त 2016 की दोपहर करीब ढाई बजे उसकी पत्नी अपनी भैंसों को चराने के लिए शीतला गार्डेन आनेपुर रोड औरैया की तरफ गई थी।
उसकी पत्नी का मुकदमा केशव त्रिपाठी से न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय में विचाराधीन मामले में केशव उसकी पत्नी पर लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाए थे। इसी बीच उसके घर मोहल्ले के गुड्डू शुक्ला पहुंचे। उन्होंने उसकी पत्नी के बारे में पूछा। जानकारी करने पर वादी को गुड्डू शुक्ला ने बताया कि न्यायालय में चल रहे मुकदमे में समझौता कराना है।
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उधर, भैंस चराने गई पत्नी के शाम को घर न पहुंचने पर वादी व उसका बेटा गुड्डू शुक्ला के घर गए और पत्नी के बारे में जानकारी की तो वह अभद्रता करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने आरोपी गुड्डू शुक्ला के खिलाफ अपहरण, एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
न्यायालय में विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने पक्ष व विपक्ष की दलीलों को सुना और गुड्डू शुक्ला को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित किया। अपहृत महिला का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। शुक्रवार को न्यायाधीश ने गुड्डू शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आधी धनराशि वादी को देने का फैसला भी सुनाया। गुड्डू शुक्ला को इटावा जेल भेजा गया।
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न्यायाधीश ने शहर के नौ वर्ष पुराने अपहृत महिला के मामले में फैसला सुनाया है। फिलहाल महिला का कोई सुराग नहीं लग सका। शहर कोतवाली क्षेत्र के वादी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 25 अगस्त 2016 की दोपहर करीब ढाई बजे उसकी पत्नी अपनी भैंसों को चराने के लिए शीतला गार्डेन आनेपुर रोड औरैया की तरफ गई थी।
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उसकी पत्नी का मुकदमा केशव त्रिपाठी से न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय में विचाराधीन मामले में केशव उसकी पत्नी पर लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाए थे। इसी बीच उसके घर मोहल्ले के गुड्डू शुक्ला पहुंचे। उन्होंने उसकी पत्नी के बारे में पूछा। जानकारी करने पर वादी को गुड्डू शुक्ला ने बताया कि न्यायालय में चल रहे मुकदमे में समझौता कराना है।
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उधर, भैंस चराने गई पत्नी के शाम को घर न पहुंचने पर वादी व उसका बेटा गुड्डू शुक्ला के घर गए और पत्नी के बारे में जानकारी की तो वह अभद्रता करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने आरोपी गुड्डू शुक्ला के खिलाफ अपहरण, एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
न्यायालय में विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने पक्ष व विपक्ष की दलीलों को सुना और गुड्डू शुक्ला को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित किया। अपहृत महिला का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। शुक्रवार को न्यायाधीश ने गुड्डू शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आधी धनराशि वादी को देने का फैसला भी सुनाया। गुड्डू शुक्ला को इटावा जेल भेजा गया।