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Auraiya News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में युवक को आजीवन कारावास
Mon, 27 Oct 2025 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Mon, 27 Oct 2025 11:07 PM IST
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औरैया। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सात साल पुराने इस मामले में दोषी पर 55 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
थाना फफूंद में 2018 में दर्ज हुए इस मामले में पीड़िता के पिता ने बताया था कि ग्राम फतेहपुर लखमी थाना फफूंद निवासी विजय सिंह उसकी 13 वर्षीय बेटी से फोन पर बात किया करता था। 22 मई 2018 की रात आरोपी विजय सिंह परिहार रात 12 बजे उसकी बेटी को बहला-फुसला कर कहीं ले गया। दो दिन बाद बेटी विजय सिंह के पास से बरामद हुई। पीड़ित पिता ने आरोपी विजय सिंह परिहार के खिलाफ अपहरण,बलात्कार व एससी एसटी एक्ट के तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस पूरे प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की कोर्ट में चला। सोमवार को विजय सिंह परिहार को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश जारी किया है। दोषसिद्ध आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद इटावा की जेल भेज दिया गया।
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थाना फफूंद में 2018 में दर्ज हुए इस मामले में पीड़िता के पिता ने बताया था कि ग्राम फतेहपुर लखमी थाना फफूंद निवासी विजय सिंह उसकी 13 वर्षीय बेटी से फोन पर बात किया करता था। 22 मई 2018 की रात आरोपी विजय सिंह परिहार रात 12 बजे उसकी बेटी को बहला-फुसला कर कहीं ले गया। दो दिन बाद बेटी विजय सिंह के पास से बरामद हुई। पीड़ित पिता ने आरोपी विजय सिंह परिहार के खिलाफ अपहरण,बलात्कार व एससी एसटी एक्ट के तहत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इस पूरे प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की कोर्ट में चला। सोमवार को विजय सिंह परिहार को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश जारी किया है। दोषसिद्ध आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद इटावा की जेल भेज दिया गया।
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