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Auraiya News: फिरौती के लिए युवक के अपहरण में दो को उम्रकैद
Mon, 23 Jun 2025 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Mon, 23 Jun 2025 11:39 PM IST
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औरैया। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में 24 साल पुराने फिरौती के लिए हुए अपहरण के मामले में दो दोषियों अजीत सिंह व गट्टा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
ये सजा न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सैफ अहमद ने सोमवार को सुनाई है। उन्होंने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र से वर्ष 2001 में बदमाशों ने युवक राजकुमार का अपहरण कर लिया था। उन्होंने युवक को बीहड़ के जंगल में ले जाकर रखा था। बाद में परिजनों से फिरौती की मांग की थी।
फिरौती के लिए अपहरण की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ में अपहरण करने वाले अजीत सिंह व गट्टा निवासी भूरेपुरा का अड्डा को गिरफ्तार किया था। साथ ही राजकुमार को भी उनके कब्जे से मुक्त कराया था।
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मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। यह मुकदमा न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की न्यायालय में चला। कोर्ट में न्यायाधीश सैफ अहमद ने दोषी अजीत सिंह व गट्टा को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई।
दोनों को जिला कारागार इटावा भेजा गया है। कोर्ट ने पीड़ित राजकुमार को अर्थदंड की 75 फीसदी धनराशि बतौर मुआवजा अदा करने का आदेश भी दिया।
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ये सजा न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सैफ अहमद ने सोमवार को सुनाई है। उन्होंने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र से वर्ष 2001 में बदमाशों ने युवक राजकुमार का अपहरण कर लिया था। उन्होंने युवक को बीहड़ के जंगल में ले जाकर रखा था। बाद में परिजनों से फिरौती की मांग की थी।
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फिरौती के लिए अपहरण की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ में अपहरण करने वाले अजीत सिंह व गट्टा निवासी भूरेपुरा का अड्डा को गिरफ्तार किया था। साथ ही राजकुमार को भी उनके कब्जे से मुक्त कराया था।
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मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। यह मुकदमा न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की न्यायालय में चला। कोर्ट में न्यायाधीश सैफ अहमद ने दोषी अजीत सिंह व गट्टा को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई।
दोनों को जिला कारागार इटावा भेजा गया है। कोर्ट ने पीड़ित राजकुमार को अर्थदंड की 75 फीसदी धनराशि बतौर मुआवजा अदा करने का आदेश भी दिया।