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Auraiya News: मादक पदार्थ के मामले में तीन वर्ष की सजा
Thu, 12 Jun 2025 12:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 12 Jun 2025 12:25 AM IST
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औरैया। फफूंद क्षेत्र के नौ वर्ष पुराने एनडीपीएस के मामले में न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अतीकउद्दीन ने युवक इकराम को तीन वर्ष की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
वर्ष 2016 में पुलिस ने कस्बा फफूंद निवासी इकराम को 100 ग्राम हल्के पीले रंग के नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान इकराम ने न्यायालय से आग्रह किया था कि वह निर्धन है और उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं। ऐसे में कम से कम सजा से देकर मुकदमा निस्तारित करने की मांग की थी।
बुधवार को न्यायाधीश ने इकराम को तीन वर्ष को सजा सुनाई। अर्थदंड की अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताई गई सजा इसमें समायोजित की जाएगी। (संवाद)
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वर्ष 2016 में पुलिस ने कस्बा फफूंद निवासी इकराम को 100 ग्राम हल्के पीले रंग के नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान इकराम ने न्यायालय से आग्रह किया था कि वह निर्धन है और उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं। ऐसे में कम से कम सजा से देकर मुकदमा निस्तारित करने की मांग की थी।
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बुधवार को न्यायाधीश ने इकराम को तीन वर्ष को सजा सुनाई। अर्थदंड की अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताई गई सजा इसमें समायोजित की जाएगी। (संवाद)
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