फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Three-year sentence in drug case

Auraiya News: मादक पदार्थ के मामले में तीन वर्ष की सजा

Thu, 12 Jun 2025 12:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 12 Jun 2025 12:25 AM IST
विज्ञापन
Three-year sentence in drug case
औरैया। फफूंद क्षेत्र के नौ वर्ष पुराने एनडीपीएस के मामले में न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अतीकउद्दीन ने युवक इकराम को तीन वर्ष की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

वर्ष 2016 में पुलिस ने कस्बा फफूंद निवासी इकराम को 100 ग्राम हल्के पीले रंग के नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान इकराम ने न्यायालय से आग्रह किया था कि वह निर्धन है और उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं। ऐसे में कम से कम सजा से देकर मुकदमा निस्तारित करने की मांग की थी।
विज्ञापन

बुधवार को न्यायाधीश ने इकराम को तीन वर्ष को सजा सुनाई। अर्थदंड की अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताई गई सजा इसमें समायोजित की जाएगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed