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मानवाधिकार आयोग ने एसपी को नोटिस जारी किया
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औरैया। बेला क्षेत्र के मल्हौसी मोड़ पर कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत हो गई थी। पुलिस के टरकाने पर पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली। साथ ही मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इस पर सीजेएम कोर्ट ने पुलिस से कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं मानवाधिकार आयोग ने एसपी को नोटिस जारी कर 31 अगस्त तक राजपत्रित अधिकारी से जांच कराकर 31 अगस्त तक जांच कराकर आख्या प्रेषित करने का आदेश जारी किया है।
मल्हौसी निवासी कृष्णावती ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल करते हुए बताया कि 27 अप्रैल 2021 की शाम करीब साढ़े छह बजे उसके पति कैलाश चंद्र बेला से बाजार से साइकिल से वापस घर आ रहे थे। मल्हौसी मोड़ के पास डायल 112 की कार यूपी-32 डीजी 780 के चालक टक्कर मार दी। जिससे उसके पति को गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में बेला पुलिस ने दूसरी गाड़ी नंबर पर रिपोर्ट लिखने का दबाव बनाया। इस मामले में उसने एसपी से शिकायत की। इसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। परेशान पीड़िता ने अधिवक्ता शिवम शर्मा के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया। कोर्ट ने थाने से आख्या मांगी तो बेला पुलिस ने अवगत कराया कि इस मामले में थाने में चार जून को अज्ञात वाहन के विरुद्ध दुर्घटना का मामला पंजीकृत किया जा चुका है।
मामले की सुनवाई करने के बाद सीजेएम जीवक कुमार सिंह ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार मृतक की पत्नी ने उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की। जिस पर आयोग ने पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर आरोपों की जांच राजपत्रित अधिकारी से कराकर 31 अगस्त तक प्रेषित करने का आदेश दिया है।
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मल्हौसी निवासी कृष्णावती ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल करते हुए बताया कि 27 अप्रैल 2021 की शाम करीब साढ़े छह बजे उसके पति कैलाश चंद्र बेला से बाजार से साइकिल से वापस घर आ रहे थे। मल्हौसी मोड़ के पास डायल 112 की कार यूपी-32 डीजी 780 के चालक टक्कर मार दी। जिससे उसके पति को गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में बेला पुलिस ने दूसरी गाड़ी नंबर पर रिपोर्ट लिखने का दबाव बनाया। इस मामले में उसने एसपी से शिकायत की। इसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। परेशान पीड़िता ने अधिवक्ता शिवम शर्मा के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया। कोर्ट ने थाने से आख्या मांगी तो बेला पुलिस ने अवगत कराया कि इस मामले में थाने में चार जून को अज्ञात वाहन के विरुद्ध दुर्घटना का मामला पंजीकृत किया जा चुका है।
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मामले की सुनवाई करने के बाद सीजेएम जीवक कुमार सिंह ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार मृतक की पत्नी ने उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की। जिस पर आयोग ने पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर आरोपों की जांच राजपत्रित अधिकारी से कराकर 31 अगस्त तक प्रेषित करने का आदेश दिया है।
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