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सपा एमएलसी के कोर्ट में न पेश होने पर जेल प्रशासन को नोटिस

Sun, 01 May 2022 12:54 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 May 2022 12:54 AM IST
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औरैया। शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड की सुनवाई कर रही विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन नियत तिथियों पर आगरा सेंट्रल जेल में निरुद्ध सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश न करने पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित जेल को नोटिस जारी किया है।
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शहर के मोहल्ला नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन सुधा की हत्या के मामले में दाखिल आरोप पत्र के अनुसार मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट रजत सिन्हा के समक्ष चल रही है। मामले में पहले प्रत्येक मंगलवार को सुनवाई की जाती थी। परंतु हाईकोर्ट के नए दिशा निर्देश पर प्रत्येक कार्य दिवस पर सुनवाई तिथि निर्धारित होने लगी है।
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जब से यह नई व्यवस्था लागू हुई तब से केवल आगरा जनपद की जेलों में निरुद्ध कमलेश पाठक, चालक व भागवताचार्य की पेशी कोर्ट में न होने से गवाही की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। तीन तारीखों में अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने शनिवार को आगरा के जेल अधिकारियों को नोटिस भेजा है। जिसमें कहा है कि आरोपियों की नियत तिथि पर कोर्ट में प्रस्तुत न करने से मुकदमा की सुनवाई बाधित हो रही है।
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हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। यह कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है। अत: नियत तिथि पर आरोपियों को कोर्ट में भेजना सुनिश्चित करें। अभियोजन के वकील एडीजी रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि अवकाश के बाद चार मई को तय की है।

न्यायालय चार मई से सुबह सात बजे खुलेंगे
औरैया। जनपद के न्यायालय शनिवार को कार्य करने के बाद तीन मई तक के अवकाश के कारण बंद हो गए। अब न्यायालय चार मई से सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक संचालित होंगे। जिला जज ने दो मई को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। तथा तीन मई को ईद की छुट्टी है। न्यायालय 30 जून तक प्रात: कालीन समयानुसार संचालित होंगे। जानकारी अधिवक्ता शिवम शर्मा ने दी है।
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