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Auraiya News: बीमा कंपनी को झटका, ब्याज समेत लौटाने होंगे 58 हजार रुपये

Tue, 06 Oct 2026 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:15 AM IST
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Setback for insurance company; must refund 58,000 along with interest.
औरैया। स्वास्थ्य बीमा के तहत इलाज के बाद 58,145 रुपये की प्रतिपूर्ति नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को रकम ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं।
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शहर के पुराने बजाजा निवासी अर्पण कुमार पुरवार ने स्वयं, पत्नी और बेटे के लिए पांच लाख रुपये के कवर वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। इसके लिए 15,617 रुपये प्रीमियम जमा किया था। अक्तूबर 2024 में कानपुर के फॉर्च्यून अस्पताल में इलाज के दौरान 58,145 रुपये खर्च हुए। कैशलेस उपचार से इन्कार के बाद अर्पण ने प्रतिपूर्ति का दावा किया, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया।
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आयोग ने पॉलिसी, अस्पताल के बिल, दवाओं, जांच और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अर्पण का दावा सही माना। आयोग ने कंपनी को निर्णय की तारीख से 45 दिन के भीतर 58,145 रुपये देने के साथ परिवाद दाखिल करने की तारीख से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। इसके अलावा कंपनी को दो हजार रुपये मुकदमा खर्च और दो हजार रुपये मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए देने होंगे। निर्णय 28 सितंबर को आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र और सदस्य अमिता निगम और जितेंद्र सिंह कुशवाह ने सुनाया।
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