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Auraiya: निर्दलीय प्रत्याशी लालजी शुक्ला समेत 32 पर आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज
Sun, 07 May 2023 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sun, 07 May 2023 12:32 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
औरैया जिले में सदर कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी समेत 32 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज की है। दर्ज कराई रिपोर्ट में पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने व बिना अनुमति के देर रात नगर पालिका इंटर कालेज में लोगों को एकत्रित करके चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई की है।
कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में दरोगा नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता व धारा 144 लगी हुई है। किसी भी प्रत्याशी को बिना अनुमति के चुनाव प्रचार, जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके शुक्रवार रात लगभग 10:40 बजे निर्दलीय नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी लालजी शुक्ला व भास्कर पांडेय अपने साथ 30 अज्ञात लोगों को लेकर नगर पालिका इंटर कालेज में बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे थे।
सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोग निकल जाने लगे। लालजी शुक्ला की गाड़ी गेट के पास खड़ी थी। बिना अनुमति के लोगों को एकत्रित करके चुनाव प्रचार करके सभा करना धारा 144 सीआरपीसी का खुला उल्लंघन है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धारा 188 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में दरोगा नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता व धारा 144 लगी हुई है। किसी भी प्रत्याशी को बिना अनुमति के चुनाव प्रचार, जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके शुक्रवार रात लगभग 10:40 बजे निर्दलीय नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी लालजी शुक्ला व भास्कर पांडेय अपने साथ 30 अज्ञात लोगों को लेकर नगर पालिका इंटर कालेज में बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे थे।
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सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोग निकल जाने लगे। लालजी शुक्ला की गाड़ी गेट के पास खड़ी थी। बिना अनुमति के लोगों को एकत्रित करके चुनाव प्रचार करके सभा करना धारा 144 सीआरपीसी का खुला उल्लंघन है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धारा 188 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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