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औरैयाः दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Wed, 03 Aug 2022 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2022 12:01 AM IST
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Non-bailable warrant against molestation accused
दिबियापुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 जुलाई की शाम घर में घुसकर किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है। इस बीच पुलिस के प्रयासों से न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पीड़ित परिवार को धमकाने के आरोपी युवक के चाचा को छह माह के लिए जिलाबदर कर गांव में मुनादी कराई गई है।
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क्षेत्र के एक गांव में 28 जुलाई की शाम एक 15 वर्षीय अनुसूचित जाति की किशोरी के माता पिता खेतों पर गए थे। इस बीच घर में घुसकर गांव के युवक रवि ने किशोरी के साथ जबरन बलात्कार किया। माता पिता खेतों से वापस लौटे तो पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। जब पीड़िता के माता पिता ने मामले की शिकायत आरोपी के परिजनों से की तो आरोपी के चाचा नीलू ने धमकाया था।
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पीड़िता के पिता की तहरीर पर युवक रवि के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। चाचा नीलू पर धमकाने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अभी तक बलात्कार का आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। थाना दिबियापुर के प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण मिश्रा के अनुसार बलात्कार के आरोपी रवि के खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। जबकि जिला प्रशासन के अनुमोदन पर चाचा नीलू को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। गांव में डुगडुगी पीटकर जिला बदर की घोषणा कर दी गई है।
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