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औरैया: दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को मारपीट कर किया प्रताड़ित
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औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कखावतू स्थित कांशीराम कालोनी निवासी एक विवाहिता ने पति, भांजा व सौतेले पुत्र के खिलाफ दहेज की मांग पूरी न करने के चलते मारपीट कर प्रताड़ित करने व घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कखावतू गांव स्थित कांशीराम कालोनी निवासी पीड़िता नीलू पत्नी पुत्री फिरोज खां ने महिला थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पहले पति का 2012 में निधन हो गया था। उसके बाद उसने अक्तूबर 2014 में कानपुर देहात क्षेत्र के मोहल्ला चीतीपुर थाना रसूलाबाद निवासी मोहम्मद इब्राहीम उर्फ कल्लू पुत्र अजीज खां से शादी हो गई।
चूंकि अजीज खां की भी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उससे तीन बच्चे हैं। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद उसके मायके वालों ने कुछ सामान व 20 हजार रुपये दहेज के रुप में उसके पति इब्राहीम उर्फ कल्लू को दिए थे।
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शादी के कुछ समय बाद उसके पति इब्राहीम उस पर मायके से 50 हजार रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध किया तो उसको मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा। यही नहीं उसका भांजा इरशाद उर्फ ईशाक भी उस पर बुरी नीयत रखता था।
पीड़िता ने बताया कि चार जनवरी 2019 को शाम लगभग छह बजे उसके पति मोहम्मद इब्राहीम उर्फ कल्लू, सौतेले पुत्र मोहम्मद एजाज पुत्र इब्राहीम व भांजा इरशाद उर्फ ईशाक ने 50 हजार रुपये की मांग पूरी न कर पाने के चलते उसे गालियां देकर मारपीट कर गाड़ी में बिठा लिया और औरैया के गांव कखावतू स्थित कांशीराम कालोनी धमकी देते हुए गाड़ी से उतार दिया।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में महिला थानाध्यक्ष संगम भदौरिया ने बताया कि पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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कखावतू गांव स्थित कांशीराम कालोनी निवासी पीड़िता नीलू पत्नी पुत्री फिरोज खां ने महिला थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पहले पति का 2012 में निधन हो गया था। उसके बाद उसने अक्तूबर 2014 में कानपुर देहात क्षेत्र के मोहल्ला चीतीपुर थाना रसूलाबाद निवासी मोहम्मद इब्राहीम उर्फ कल्लू पुत्र अजीज खां से शादी हो गई।
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चूंकि अजीज खां की भी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उससे तीन बच्चे हैं। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद उसके मायके वालों ने कुछ सामान व 20 हजार रुपये दहेज के रुप में उसके पति इब्राहीम उर्फ कल्लू को दिए थे।
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शादी के कुछ समय बाद उसके पति इब्राहीम उस पर मायके से 50 हजार रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध किया तो उसको मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा। यही नहीं उसका भांजा इरशाद उर्फ ईशाक भी उस पर बुरी नीयत रखता था।
पीड़िता ने बताया कि चार जनवरी 2019 को शाम लगभग छह बजे उसके पति मोहम्मद इब्राहीम उर्फ कल्लू, सौतेले पुत्र मोहम्मद एजाज पुत्र इब्राहीम व भांजा इरशाद उर्फ ईशाक ने 50 हजार रुपये की मांग पूरी न कर पाने के चलते उसे गालियां देकर मारपीट कर गाड़ी में बिठा लिया और औरैया के गांव कखावतू स्थित कांशीराम कालोनी धमकी देते हुए गाड़ी से उतार दिया।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में महिला थानाध्यक्ष संगम भदौरिया ने बताया कि पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है।