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कोर्ट के आदेश पर साथ रहेंगे प्रेमी-प्रेमिका
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अयाना (औरैया)। घर से पांच जनवरी को भागे प्रेमी युगल को कोर्ट ने साथ में रहने के आदेश दिए। प्रेम में परिजनों के बाधा बनने पर दोनों घरों से भागे थे। गुरुवार को अयाना थाने में पहुंचकर दोनों ने बालिग होने के साक्ष्य पेश किए थे। पुलिस ने लड़की के बयान कोर्ट में दर्ज कराएं थे।
अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने सात जनवरी को अयाना थाने में गांव के युवक व उसके पिता के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस तीनों को तलाश रही थी। जानकारी होने पर घर से पांच जनवरी को भागे प्रेमी युगल गुरुवार को अयाना थाने पहुंचे और खुद के बालिग होने के साक्ष्य पेश किए।
पुलिस ने लड़के को हिरासत में लेकर लड़की के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। प्रभारी निरीक्षक श्रीकेश भारती ने बताया कि लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिए और उसके साथ रहने की बात कही। साथ ही दोनों के बालिग होने की जानकारी दी। कोर्ट ने प्रेमी-प्रेमिका को साथ में रहने का आदेश देते हुए लड़की को प्रेमी के सुपुर्द कर दिया।
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अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने सात जनवरी को अयाना थाने में गांव के युवक व उसके पिता के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस तीनों को तलाश रही थी। जानकारी होने पर घर से पांच जनवरी को भागे प्रेमी युगल गुरुवार को अयाना थाने पहुंचे और खुद के बालिग होने के साक्ष्य पेश किए।
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पुलिस ने लड़के को हिरासत में लेकर लड़की के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। प्रभारी निरीक्षक श्रीकेश भारती ने बताया कि लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिए और उसके साथ रहने की बात कही। साथ ही दोनों के बालिग होने की जानकारी दी। कोर्ट ने प्रेमी-प्रेमिका को साथ में रहने का आदेश देते हुए लड़की को प्रेमी के सुपुर्द कर दिया।
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