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Auraiya News: एकतरफा प्यार में युवती की हत्या में युवक को उम्र कैद
Thu, 31 Jul 2025 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Thu, 31 Jul 2025 12:38 AM IST
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय विनय प्रकाश सिंह ने बुधवार को युवती की हत्या के दोषी चंद्र प्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मामला अजीतमल के गांव खुशालपुर का है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। युवती से एकतरफा प्यार व शादी से इन्कार करने पर उसकी हत्या की गई थी।
कोर्ट में बताया कि घटना 18 फरवरी 2018 की है। अजीतमल के एक गांव निवासी वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 फरवरी 2018 को गांव निवासी युवक की बेटी की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसमें उसकी बेटी भी शामिल हुई थी।
बेटी कार्यक्रम में रुक गई थी, लेकिन जब वह देर रात घर नहीं पहुंची तो परिजन कार्यक्रम में पहुंचे। वहां पता चला कि रात 11 बजे उसे अंतिम बार गांव निवासी चंद्र प्रकाश से बात करते देखा गया।
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मामले में दूसरे दिन उसकी बेटी का खून से सना शव एक खेत में मिला था। कोतवाली में चंद्र प्रकाश पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना व गवाही में यह स्पष्ट हुआ कि चंद्र प्रकाश वादी की बेटी से एकतरफा प्यार करता था। साथ ही बेटी पर शादी करने का दबाव बना रह था, लेकिन बेटी ने शादी से इन्कार कर दिया था।
जब युवती की शादी दूसरे युवक तय हो गई तो इससे नाराज चंद्र प्रकाश ने तार से गला घोंटकर युवती की हत्या कर दी। उधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने खुद को गरीब बताते रहम की बात कही।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। लगाए गए अर्थदंड को अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
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मामला अजीतमल के गांव खुशालपुर का है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। युवती से एकतरफा प्यार व शादी से इन्कार करने पर उसकी हत्या की गई थी।
कोर्ट में बताया कि घटना 18 फरवरी 2018 की है। अजीतमल के एक गांव निवासी वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 फरवरी 2018 को गांव निवासी युवक की बेटी की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसमें उसकी बेटी भी शामिल हुई थी।
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बेटी कार्यक्रम में रुक गई थी, लेकिन जब वह देर रात घर नहीं पहुंची तो परिजन कार्यक्रम में पहुंचे। वहां पता चला कि रात 11 बजे उसे अंतिम बार गांव निवासी चंद्र प्रकाश से बात करते देखा गया।
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मामले में दूसरे दिन उसकी बेटी का खून से सना शव एक खेत में मिला था। कोतवाली में चंद्र प्रकाश पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना व गवाही में यह स्पष्ट हुआ कि चंद्र प्रकाश वादी की बेटी से एकतरफा प्यार करता था। साथ ही बेटी पर शादी करने का दबाव बना रह था, लेकिन बेटी ने शादी से इन्कार कर दिया था।
जब युवती की शादी दूसरे युवक तय हो गई तो इससे नाराज चंद्र प्रकाश ने तार से गला घोंटकर युवती की हत्या कर दी। उधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने खुद को गरीब बताते रहम की बात कही।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। लगाए गए अर्थदंड को अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।