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Auraiya News: अवैध कब्जे कर बने आठ मकानों-दुकानों को हटाने के निर्देश

Fri, 19 Apr 2024 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 19 Apr 2024 12:27 AM IST
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Instructions to remove eight houses and shops built under illegal occupation
संवाद न्यूज एजेंसी
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दिबियापुर। फफूंद रोड पर सड़क किनारे बने आठ मकानों व दुकानों को हटाने के लिए तहसीलदार औरैया की ओर से निर्देश दिए गए हैं। नगर निवासी मसीद कादरी के अनुसार उनकी एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद तहसीलदार ने यह निर्देश दिए हैं।

मसीद कादरी ने बताया कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इस जनहित याचिका में 12 दिसंबर 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा हुए आदेश के क्रम में तहसीलदार औरैया ने ग्राम सभा जमुहां की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। बताया कि 14 मार्च 2024 को तहसीलदार औरैया द्वारा जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को बेदखल करने के निर्देश दिए हैं।
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इसके लिए संबंधित लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। साथ ही कब्जेदारों से क्षतिपूर्ति एवं निष्पादन व्यय वसूलने के लिए भी निर्देशित किया गया है। दावा किया कि यह सभी अवैध कब्जे फफूंद दिबियापुर मार्ग पर दिबियापुर में फफूंद चौराहे के पास हैं। इस संबंध में सदर तहसीलदार अविनाश कुमार ने बताया कि कोई मामला कोर्ट में आता है तो उसकी सुनवाई की जाती है। किस मामले में क्या आदेश किया गया है यह बता पाना मुश्किल है।
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