फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Imprisonment for five years for molesting a girl

बालिका से छेड़छाड़ में पांच साल की कैद

Sat, 21 May 2022 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 11:36 PM IST
विज्ञापन
Imprisonment for five years for molesting a girl
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह ने एक बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि कोतवाली अजीतमल में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 मई 2018 की शाम सवा सात बजे उसकी 12 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। वह अपनी पत्नी व पुत्रों के साथ खेत पर गेहूं काटने गया था। तभी गांव का दिनेश शराब के नशे में घर में घुस गया।
विज्ञापन

उसने घर में मौजूद पुत्री को दबोच लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने खेत पर आकर जानकारी दी। इस पर तुरंत पुलिस हेल्प लाइन नंबर 1090 पर सूचना दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर पॉक्सो एक्ट व छेड़खानी की चार्जशीट दाखिल की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से आरोपी को कठोर दंड देने की बहस की गई। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दिनेश को दोषी माना तथा उसे पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। अधिवक्ता मृदुल मिश्रा के अनुसार, कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्ययों एवं पुनर्वास पूर्ति के लिए अदा करने का भी आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed