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Auraiya News: गैंगस्टर ने जुर्म कबूला, दो साल की सजा

Fri, 30 Jan 2026 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 30 Jan 2026 11:04 PM IST
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Gangster confesses to crime, sentenced to two years in prison
औरैया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अतीकउद्दीन ने कोतवाली अजीतमल क्षेत्र के एक गैंगस्टर के मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई।
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उन्होंने करीब दो साल से जेल में निरुद्ध फफूंद थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर डाढ़ा निवासी विजय प्रताप उर्फ राजा ठाकुर को दो साल की सजा दी है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी ने जुर्म इकबाल कर मुकदमा समाप्त करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था, जिस पर हुई सजा से करीब दो माह बाद उसके रिहा होने की स्थिति बन गई है।
फफूंद थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर डाढ़ा निवासी विजय प्रताप के खिलाफ अजीतमल कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया था। 17 मार्च 2024 से वह जेल में निरुद्ध है। उसने जेल से न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म कबूल करते हुए मुकदमा समाप्त करने की याचना की। उसने गरीबी का हवाला दिया। साथ ही कोर्ट से कहा कि उसका कोई पैरोकार भी नहीं है।
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कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिखा कि अभियुक्त ने न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग किया है। इससे कोर्ट का समय बचा। कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर कोर्ट ने उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी। इस आदेश से करीब दो माह में अभियुक्त की रिहाई हो सकती है।
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