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Auraiya News: सात साल की बच्ची से छेड़खानी में पांच वर्ष की सजा
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औरैया। न्यायालय पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सात साल की बच्ची से हुई छेड़छाड़ के मामले में दोषी धर्मपाल सिंह को पांच वर्ष की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
बेला थाना क्षेत्र का यह मामला करीब सात वर्ष पुराना है। थाना बेला क्षेत्र में एक वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने बताया कि उसकी सात वर्षीय बेटी खेत में अपनी छोटी बहन के साथ बेर बीन रही थी।
दोपहर को करीब ढाई बजे बड़ी कुर्सी निवासी आरोपी धर्मपाल सिंह जादौन शराब के नशे में वहां आया और बेटी से अश्लील हरकतें करने लगा। रोने पर उसने थोड़ी दूर ले जाकर उसे छोड़ दिया।
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पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को जानकारी दी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मामले की विवेचना में विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने युवक धर्मपाल सिंह जादौन को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
20 हजार जुर्माने की अदायगी न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए। धर्मपाल को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
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बेला थाना क्षेत्र का यह मामला करीब सात वर्ष पुराना है। थाना बेला क्षेत्र में एक वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने बताया कि उसकी सात वर्षीय बेटी खेत में अपनी छोटी बहन के साथ बेर बीन रही थी।
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दोपहर को करीब ढाई बजे बड़ी कुर्सी निवासी आरोपी धर्मपाल सिंह जादौन शराब के नशे में वहां आया और बेटी से अश्लील हरकतें करने लगा। रोने पर उसने थोड़ी दूर ले जाकर उसे छोड़ दिया।
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पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को जानकारी दी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मामले की विवेचना में विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने युवक धर्मपाल सिंह जादौन को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
20 हजार जुर्माने की अदायगी न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए। धर्मपाल को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।