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बिजली चोरी के दोषी को दो साल की कारवास
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औरैया। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम सुनील कुमार सिंह ने बिधूना कोतवाली क्षेत्र के बिजली चोरी एक मामले में दोषी रामपाल सिंह को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
बिधूना कोतवाली क्षेत्र के रामपाल सिंह के खिलाफ बिजली चोरी का मामला वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था। 15 साल बाद इस मामले का अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से फैसला हुआ। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रथम अपराध होने की बात कहते हुए दोषी रामपाल सिंह को कम से कम सजा देने की याचना की।
यह भी कहा कि वह अपने परिवार में कमाने वाला एक मात्र व्यक्ति है। वहीं अभियोजन की ओर से विद्युत विभाग के अधिवक्ता भूकेश मिश्रा ने अधिक से अधिक सजा देने को कहा। दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोषी रामपाल को दो साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। जेल में बिताई गई अवधि दंड आदेश में समायोजित की जाएंगी।
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बिधूना कोतवाली क्षेत्र के रामपाल सिंह के खिलाफ बिजली चोरी का मामला वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था। 15 साल बाद इस मामले का अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से फैसला हुआ। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रथम अपराध होने की बात कहते हुए दोषी रामपाल सिंह को कम से कम सजा देने की याचना की।
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यह भी कहा कि वह अपने परिवार में कमाने वाला एक मात्र व्यक्ति है। वहीं अभियोजन की ओर से विद्युत विभाग के अधिवक्ता भूकेश मिश्रा ने अधिक से अधिक सजा देने को कहा। दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोषी रामपाल को दो साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। जेल में बिताई गई अवधि दंड आदेश में समायोजित की जाएंगी।